सरकार ने ज्वैलर्स को दी राहत, गोल्ड हॉलमार्किंग का पालन नहीं करने पर अगस्त तक नहीं लगेगा जुर्माना

केंद्र सरकार ने गोल्ड हालमार्किंग (Gold Hallmarking) के नियमों को लेकर ज्वैलर्स को कुछ राहत दी है

अपडेटेड Jun 17, 2021 पर 1:57 PM
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केंद्र सरकार ने गोल्ड हालमार्किंग (Gold Hallmarking) के नियमों को लेकर ज्वैलर्स को कुछ राहत दी है। अब गोल्ड हॉलमार्किंग के अनिवार्य नियम का पालन नहीं करने पर सरकार अगस्त तक ज्वैलर्स पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाएगी। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 से प्रभावित सुनारों के अनुरोध के बाद लिया है। हालांकि, सरकार ने कहा कि ग्राहकों की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अगस्त तक नहीं लगेगा जुर्माना

सरकार के मुताबिक ज्वैलर्स को नई प्रणाली के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्क मानदंडों का पालन न करने पर अगस्त तक जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सोने पर हॉलमार्क सोने की शुद्धता को जांचने का प्रमाण है, जिसे अब सरकार ने ज्वैलर्स के लिए अनिवार्य कर दिया है। अभी तक गोल्ड पर हॉलमार्क अनिवार्य नहीं था।

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ग्राहक दर्ज कर सकते हैं शिकायत

ग्राहक BISCARE पर एप्लिकेशन और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने वर्ष 2019 में 15 जनवरी 2021 से सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा की थी। यह समयसीमा सुनारों द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण दो बार टाली गई। अब 15 जून 2021 से इसे लागू कर दिया गया है।


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