केंद्र सरकार ने गोल्ड हालमार्किंग (Gold Hallmarking) के नियमों को लेकर ज्वैलर्स को कुछ राहत दी है। अब गोल्ड हॉलमार्किंग के अनिवार्य नियम का पालन नहीं करने पर सरकार अगस्त तक ज्वैलर्स पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाएगी। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 से प्रभावित सुनारों के अनुरोध के बाद लिया है। हालांकि, सरकार ने कहा कि ग्राहकों की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अगस्त तक नहीं लगेगा जुर्माना
सरकार के मुताबिक ज्वैलर्स को नई प्रणाली के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्क मानदंडों का पालन न करने पर अगस्त तक जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सोने पर हॉलमार्क सोने की शुद्धता को जांचने का प्रमाण है, जिसे अब सरकार ने ज्वैलर्स के लिए अनिवार्य कर दिया है। अभी तक गोल्ड पर हॉलमार्क अनिवार्य नहीं था।
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ग्राहक दर्ज कर सकते हैं शिकायत