विदेश घूमने और निवेश करने का प्लान बना रहे लोगों को यूनियन बजट 2023 (Union Budget) से झटका लगने जा रहा है। विदेश में खर्च के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करना महंगा हो जाएगा। Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत जिन ट्रांजेक्शंस के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की इजाजत है उस पर यूनियन बजट 2023 में Tax Collected at Source (TCS) बढ़ा दिया गया है। LRS के तहत किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को कुछ खास कैपिटल या करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए इंडिया से बाहर फंड भेजने की इजाजत है। आरबीआई FEMA के तहत इसकी इजाजत देता है। जिन ट्रांजेक्शंस की इजाजत दी गई है, उनमें विदेश में बैंक अकाउंट खोलना, रियल एस्टेट या दूसरे तरह के इनवेस्टमेंट्स, ट्रैवल, इमिग्रेश, किसी बीमारी का इलाज आदि शामिल हैं। अभी LRS के तहत प्रति व्यक्ति 2,50,000 डॉलर की लिमिट है।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206 (1G) के तहत कुछ ट्रांजेक्शंस को नोटिफाय किया गया है, जिसमें कुछ खास तरह के गुड्स और सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के लिए TCS कलेक्ट करना जरूरी है। यूनियन बजट 2020 में एजुकेशन, ट्रैवल और LRS के तहत इजाजत प्राप्त दूसरे मकसद के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने पर TCS लगाया गया था। इनकम टैक्स एक्ट के तहत विदेशी मुद्रा बेचने वाले (Authorised dealer) या टूर ऑपरेटर को तय रेट के हिसाब से अपने ग्राहकों से सोर्स पर टैक्स कलेक्ट करना जरूरी है। TCS कलेक्ट करने के बाद उन्हें इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। फिर उन्हें सभी डिटेल के साथ टीसीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है।
यूनियन बजट 2023 में क्या ऐलान किया गया है?
1 फरवरी को पेश यूनियन बजट में भारतीय नागरिकों को विदेशी मुद्रा में ट्रांजेक्शंस करने से हतोत्साहित करने के लिए TCS के रेट्स काफी बढ़ा दिए गए हैं। फाइनेंस बिल 2023 के मुताबिक, बढ़े हुए रेट्स 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगे।
TCS के मौजूदा रेट्स और प्रस्तावित रेट्स निम्निलिखित हैं:
इंडिया से बाहर निवेश से जुड़े ट्रांजेक्शंस और बैंक अकाउंट खोलना ऊपर (4) के तहत आएंगे
उदाहरण की मदद से ऐसे समझिए
अगर आप अभी 1 लाख रुपये का इंटरनेशनल टूर पैकेज खरीदते हैं तो इस पर टूर ऑपरेटर 5000 रुपये TCS कलेक्ट करेगा। यूनियन बजट 2023 के प्रावधान लागू होने के बाद यह अमाउंट बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगा।
TCS को इनकम टैक्स फाइलिंग में बताना जरूरी है?
टीसीएस को इनकम टैक्स का पेमेंट माना जाता है। जिस व्यक्ति से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, वह इनकम टैक्स फाइलिंग के वक्त फॉरेक्स ट्रेडर या टूर ऑपरेटर को चुकाए गए टीसीएस पर सेक्शन 206C (1G) इनकम टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इस मामले में टूर ऑपरेटर/फॉरेक्स डीलर से टीसीएस सर्टिफिकेट (फॉर्म 27डी) लेना जरूरी है। साथ ही बाद में इनकम टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में किसी तरह की समस्या से बचने के लिए फॉर्म 26AS में टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता भी चेक कर लेना जरूरी है।
मौजूदा नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में पासपोर्ट नंबर बताना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करता है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है (भले ही उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो)। यूनियन बजट में TCS बढ़ाने के प्रस्ताव से विदेशी की यात्रा करने वाले लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। उन लोगों को भी टैक्स के रूप में ज्यादा पैसे चुकाने होंगे जो विदेश में निवश करने का प्लान बना रहे है।
(अभिषेक अनेजा सीए हैं। वह इनकम टैक्स से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ हैं)