Post Office Scheme: क्या आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। ये नया नियम पहले जान लें, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी न हो। पोस्ट ऑफिस आपके परमानेंट अकाउंट नबंर (PAN) की जानकारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानकारी के साथ क्रॉस चेक करेगा। इसका मकसद ये जानना है कि पैन के साथ लिंक आधार लिंक है या नहीं। साथ ही ये चेक करना भी है कि आधार में दिया नाम और डेट ऑफ बर्थ सही है।
पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करने के लिए पैन और आधार की जानकारी देना 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य है। अगर दोनों में दी जानकारी में कोई अंतर होता है, तो आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। पैन वैलिडेशन के लिए सीबीएस सिस्टम को Protean ई-गॉव टेक्नोलॉजीज (पहले NSDL) के साथ इंटिग्रेट किया गया है। Protean प्रोसेस से मिली जानकारी के आधार पर पैन को फिनेकल में मान्य किया जाता है।
स्मॉल सेविंग स्कीम में अनिवार्य है पैन और आधार
यह सिस्टम 30 अप्रैल 2024 तक लागू थी। PPF, NSC और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन, आधार अनिवार्य हो गया है। 7 मई 2024 को जारी डाक विभाग की एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पैन वैरिफिकेशन से संबंधित Protean प्रणाली को 1 मई 2024 से रिवाइज किया गया है।
ये हैं स्मॉल सेविंग स्कीम
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) आम लोगों के बीच कुछ फेमस स्मॉल सेविंग स्कीम है। यहां स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिल रहे ब्याज के बारे में बता रहे हैं।
स्मॉल सेविंग स्कीम पर इंटरेस्ट रेट