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PPF Death Claim: पीपीएफ की मैच्योरिटी से पहले हो गई है अकाउंट होल्डर की मृत्यु, नॉमिनी ऐसे कर सकते हैं क्लेम

PPF Death Claim: अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ज्यादातर नौकरीपेशा नौकरी के दौरान ही निवेश करना शुरू कर देते हैं। ताकि, उम्र होने या बुढ़ापे के समय उस पैसे का इस्तेमाल वेतन की तरह रेगलर खर्च को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें

MoneyControl Newsअपडेटेड May 06, 2023 पर 6:48 PM
PPF Death Claim: पीपीएफ की मैच्योरिटी से पहले हो गई है अकाउंट होल्डर की मृत्यु, नॉमिनी ऐसे कर सकते हैं क्लेम
अगर क्लेम 5 लाख रुपये से कम का है तो नॉमिनी को सिर्फ ये फॉर्म देना होगा।

PPF Death Claim: अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ज्यादातर नौकरीपेशा नौकरी के दौरान ही निवेश करना शुरू कर देते हैं। ताकि, उम्र होने या बुढ़ापे के समय उस पैसे का इस्तेमाल वेतन की तरह रेगलर खर्च को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए निवेश के लिए PPF एक बड़ी योजना है। लेकिन क्या आपको पता है कि पीपीएफ के खाताधारक की मृत्यु के बाद उस पैसे का क्या होता है? पीपीएफ अकाउंट का नॉमिनी कैसे वो पैसे वापिस पा सकता है।

नॉमिनी को पैसे पाने के लिए करना होगा ये काम

अगर किसी पीपीएफ खाताधारक मृत्यु मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो ऐसे में नॉमिनी अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। उस पैसे को क्लेम कर सकता है। डेथ क्लेम के मामले में आपको पीपीएफ खाते का मैच्योर होने का इंतजार नहीं करना होगा। यानी, आपको 15 साल पूरा होने का इंतजार नहीं करना है। अगर क्लेम 5 लाख रुपये से कम का है तो नॉमिनी को सिर्फ डेथ क्लेम फॉर्म भरकर और डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर क्लेम लेना हाेगा। अगर क्लेम का पैसा 5 लाख रुपये से अधिक का है तो डेथ सर्टिफिकेट के साथ कानूनी प्रूफ भी देना होगा। इसमें आपको कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट आदि देना पड़ेगा।

15 साल के लिए होता है PPF में निवेश

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