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PPF की मैच्योरिटी से मिले अमाउंट को मैं पिता को गिफ्ट में देना चाहता हूं, क्या इस पर टैक्स लगेगा?

सरकार ने गिफ्ट टैक्स एक्ट को 1998 में खत्म कर दिया था। फिर, इसे नए रूप में 2004 में लागू किया गया। इसमें गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक की कीमत के गिफ्ट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। गिफ्ट की कीमत इससे ज्यादा होने पर टैक्स लगता है। लेकिन, इसके कुछ अपवाद हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड May 27, 2023 पर 1:25 PM
PPF की मैच्योरिटी से मिले अमाउंट को मैं पिता को गिफ्ट में देना चाहता हूं, क्या इस पर टैक्स लगेगा?
50,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले गिफ्ट पर टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है, जिसे यह मिलता है। इसका मतलब है कि गिफ्ट देने वाले व्यक्ति पर टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी नहीं होती है।

अक्सर लोग अपने बुजुर्ग माता-पिता की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद करते रहते हैं। यह हमारी संस्कृति की खासियत है। हाल में मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसका पीपीएफ (PPF) मैच्योर हो गया है। इससे उसे 10 लाख रुपये मिले हैं। उसने कहा कि वह इस पैसे को अपने पिता को गिफ्ट के रूप में देना चाहता है। दरअसल, वह दूसरे शहर में रहने वाले अपने माता-पिता को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहता था। मेरा दोस्त जानना चाहता था कि पिता को इस पैसे को गिफ्ट के रूप में देने पर क्या टैक्स (tax on gift) चुकाना होगा? मैंने उसे इस बारे में टैक्स एक्सपर्ट की सलाह देने की राय दी।

गिफ्ट पर टैक्स के नियम क्या हैं?

टैक्स एक्सपर्ट ने इस बारे में हमें कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने गिफ्ट टैक्स एक्ट को 1998 में खत्म कर दिया था। फिर, इसे नए रूप में 2004 में लागू किया गया। इसमें गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक की कीमत के गिफ्ट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। अगर गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाती है तो पूरी कीमत पर टैक्स देना होगा।

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