PPF, NSC, SCSS small saving scheme: स्मॉल सेविंग स्कीम में नॉमिनी जोड़ने या बदलने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी योजनाओं में नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या हटाने पर कोई फीस नहीं लगेगी। पहले इसके लिए नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए 50 रुपये देने होते थे।
सरकार का नोटिफिकेशन क्या कहता है?
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 3 अप्रैल 2025 को एक नोटिपिकेशन जारी कर बताया कि गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स 2018 के तहत सर्विस चार्ज वाले हिस्से में नॉमिनेशन कैंसिल या बदलने पर 50 रुपये की फीस अब हटा दी गई है। यानी अब स्मॉल सेविंग स्कीम में नॉमिनी बदलने का प्रोसेस पूरी तरीके से फ्री प्रोसेस हो गया है।
अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउटं में नॉमिनी व्यक्ति को जोड़ने या बदले हुए नॉमिनी व्यक्ति को जोड़ना या बदलना चाहता थे, तो उन्हें 50 रुपये चार्ज देना होता था। यह फीस कई बार लोगों को नॉमिनी अपडेट करने से रोक देती थी।
क्यों जरूरी है नॉमिनी जोड़ना?
अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी तय नहीं होता, तो पैसे लेने में परिवार को काफी कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर पहले से नॉमिनी जोड़ा गया है, तो पैसा उसी व्यक्ति को आसानी से मिल जाता है।
ICICI बैंक की वेबसाइट के मुताबिक नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे खाता धारक यह अधिकार देता है कि उसकी मृत्यु के बाद अकाउंट में जमा पैसा उसे मिल सके।
PPF खाते में कितने नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं?
SBI की वेबसाइट के मुताबिक PPF खाते में एक से ज्यादा यानी अधिकतम चार नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। हर नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा, यह भी आप तय कर सकते हैं।
सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। अब लोग बिना किसी झंझट और खर्च के अपने सेविगं अकउंट में नॉमिनी जोड़ या अपडेट कर सकेंगे। इससे न सिर्फ फाइनेंशियल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि परिवार को भी आर्थिक परेशानी नहीं होगी।