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PPF: इस एक गलती से बंद हो सकता है आपका पीपीएफ अकाउंट, जानिए इनएक्टिव होने पर दोबारा कैसे शुरू करा सकते हैं

PPF: पीपीएफ स्कीम के साथ कई खास बातें हैं। पीपीएफ के रिटर्न पर शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता है। सरकार की तरफ से यह स्कीम चलाई जाती है, जिससे इसे काफी भरोसेमंद माना जाता है। यह टैक्स के लिहाज से भी काफी अट्रैक्टिव है

Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 09, 2026 पर 2:40 PM
PPF: इस एक गलती से बंद हो सकता है आपका पीपीएफ अकाउंट, जानिए इनएक्टिव होने पर दोबारा कैसे शुरू करा सकते हैं
पीपीएफ स्कीम 15 साल में मैच्योर कर जाती है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) आज भी निवेश के सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। इस स्कीम को कई बातें खास बनाती हैं। पीपीएफ के रिटर्न पर शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता है। सरकार की तरफ से यह स्कीम चलाई जाती है, जिससे इसे काफी भरोसेमंद माना जाता है। इसका सालाना इंटरेस्ट रेट 7.1 फीसदी है। अनुशासित तरीके से निवेश करने पर इस स्कीम से बड़ा फंड तैयार हो जाता है।

टैक्स के लिहाज से पीपीएफ काफी अट्रैक्टिव स्कीम

पीपीएफ उन इनवेस्टमेंट विकल्प में आता है, जिसमें निवेश पर टैक्स में डिडक्शन मिलता है। यह डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत मिलता है। इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में किए गए कुल निवेश पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इससे टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन, इसकी इजाजत इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में है। नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स पीपीएफ में निवेस पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते।

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