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प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹50 लाख से ज्यादा, फिर भी नहीं लगेगा TDS? इन होमबायर्स को मिली बड़ी राहत

₹50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर TDS को लेकर ITAT ने बड़ा फैसला दिया है। ₹50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर आम तौर पर खरीदार को 1% TDS काटना होता है। लेकिन, कुछ मामलों में ऐसा नहीं होगा। जानिए डिटेल।

Curated By: Suneel Kumarअपडेटेड Apr 20, 2026 पर 5:53 PM
प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹50 लाख से ज्यादा, फिर भी नहीं लगेगा TDS? इन होमबायर्स को मिली बड़ी राहत
ITAT के फैसले के बाद ₹13.5 लाख का पूरा टैक्स डिमांड हटा दिया गया।

₹50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर आम तौर पर खरीदार को 1% TDS काटना होता है। यह नियम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194-IA के तहत आता है। लेकिन अहमदाबाद ITAT के एक हालिया फैसले ने साफ कर दिया है कि यह नियम हर केस में एक जैसा लागू नहीं होता।

ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अगर प्रॉपर्टी की कुल कीमत ₹50 लाख से ज्यादा है, लेकिन हर विक्रेता को मिलने वाली रकम ₹50 लाख से कम है, तो TDS काटना जरूरी नहीं होगा।

क्या था पूरा मामला

यह मामला Hasmukhbhai Jayantibhai Patel vs ITO (ITAT अहमदाबाद, 27 मार्च 2026) से जुड़ा है। खरीदार ने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो कई लोगों के नाम पर थी।

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