Amrapali projects के लिए तुरंत सात बैंकों का कंसोर्शियम 1,500 करोड़ रुपए दे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

शीर्ष अदालत ने आरबीआई (RBI) की याचिका पर अपने 13 अगस्त, 2021 के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) खातों की घोषणा पर प्रतिबंध के अपने पिछले आदेश को बरकरार रखा है और कहा कि वह बैंकों की तरफ से अटके प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में कोई बाधा नहीं आने देना चाहता है

अपडेटेड Mar 29, 2022 पर 10:36 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, 2019 को रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के तहत आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था

Amrapali projects : सुप्रीम कोर्ट ने सात बैंकों के कंसोर्शियम को 28 मार्च को आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) की परियोजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह रकम मंगलवार, 29 मार्च 2022 तक जारी की जानी है। इससे मुश्किलों से जूझ रहे आम्रपाली ग्रुप के अटके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू होने की उम्मीद हैं।

कंसोर्शियम में शामिल हैं कौन से बैंक

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) सात बैंकों के कंसोर्शियम में लीड बैंक है। दूसरे लेंडर्स में पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग के लिए एक कंसोर्टियम बनाया है। सभी बैंकों ने आम्रपाली प्रोजेक्टेस को पैसा देने के लिए स्वीकृति आदेश जारी कर दिए हैं।

जस्टिस यूयू ललित और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सोमवार को कहा, “इस प्रकार हम सभी बैंकों के कंसोर्टियम को कल तक फंड जारी करने के निर्देश देते हैं, जिससे नेशनल बिल्डिंग्स कंसोर्टियम कॉरपोरेशन (NBCC) को इस्तेमाल के लिए 31 मार्च तक धनराशि मिल सके।”


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NBCC को नहीं आएगी पैसे की दिक्कत

होमबायर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट कुमार मिहिर ने मनीकंट्रोल को बताया, हम खुश हैं कि अब पैसा आने लगेगा और NBCC पर वित्तीय बोझ कम जाएगा। इससे आगे निर्माण में कोई बाधा नहीं आएगी। शीर्ष अदालत ने आरबीआई (RBI) की याचिका पर अपने 13 अगस्त, 2021 के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) की घोषणा पर पूर्ण प्रतिबंध के अपने पिछले आदेश को बरकरार रखा और कहा कि वह बैंकों की तरफ से अटके प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में कोई बाधा नहीं आने देना चाहता है। बेंच ने कहा, जब भी उसके सामने कोई मामला आएगा, उस संबंध में RBI से परामर्श किया जाएगा।

2019 में आम्रपाली का रजिस्ट्रेशन हुआ था कैंसिल

सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, 2019 को रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के तहत आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का काम NBCC को सौंपा था। NBCC ने आम्रपाली स्टाल्ड प्रोजेक्ट्स एंड इनवेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन इस्टैब्लिशमेंट (ASPIRE) के संरक्षण में और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नोएडा में 650 यूनिट और ग्रेटर नोएडा के 23 प्रोजेक्ट्स में 4,500 से ज्यादा यूनिट्स का निर्माण पूरा किया है।

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