वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पेश बजट में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव के ऐलान किए थे। प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के मामले में इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया गया। 7 अगस्त को वित्तमंत्री ने कहा कि इंडेक्सेशन बेनेफिट्स हटाने और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) टैक्स को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी करने का मकसद सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है। ऐसा रियल एस्टेट सहित सभी एसेट क्लास के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए किया गया है।