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Income Tax: मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचकर फ्लैट खरीदा है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर मुझे सेक्शन 54 या 54एफ के तहत टैक्स छूट मिलेगी?

इनकम टैक्स कानून घर या कैपिटल एसेट्स पर इंडिविजुअल या एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेन करने की इजाजत देता है। शर्त यह है कि पैसे का इस्तेमाल तय समय के अंदर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करना होगा

Your Money Deskअपडेटेड Dec 02, 2025 पर 11:09 PM
Income Tax: मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचकर फ्लैट खरीदा है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर मुझे सेक्शन 54 या 54एफ के तहत टैक्स छूट मिलेगी?
इनकम टैक्स के सेक्शन 54 और 54 एफ में घर या कैपिटल एसेट्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम करने के नियम शामिल हैं।

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल तय समय में दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स छूट मिलती है। क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल फ्लैट खरीदने के लिए करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स-छूट मिलेगी?

सेक्शन 54 या 54एफ में एलटीसीजी पर एग्जेम्प्शन के नियम

नोएडा के सुजीत गर्ग ने यह सवाल पूछा है। उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अपनी पूरी यूनिट्स बेचकर एक फ्लैट खरीदा है। उन्हें 25 लाख रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ है। उन्होंने फ्लैट 2 करोड़ में खरीदा है। वह जानना चाहते हैं कि क्या वह सेक्शन 54 या 54एफ के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स से छूट ले सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।

सेक्शन 54 में घर बेचने से हुए एलटीसीजी पर एग्जेम्प्शन

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