उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को सहारा देने के लिए सरकार कई तरह की सरकारी पेंशन योजनाएं चलाती है। इस समय राज्य में 67 लाख से भी ज्यादा बुजुर्गों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को सहारा देने के लिए सरकार कई तरह की सरकारी पेंशन योजनाएं चलाती है। इस समय राज्य में 67 लाख से भी ज्यादा बुजुर्गों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है।
अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो इसके नियम, जरूरी कागजात और आवेदन का पूरा तरीका नीचे बेहद आसान भाषा में समझाया गया है।
UP में मिलने वाली मुख्य पेंशन योजनाएं
यूपी सरकार मुख्य रूप से तीन तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है। इन सभी में पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में (DBT के जरिए) भेजी जाती है:
वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension): 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए। इसमें ₹1,000 महीना (यानी ₹12,000 सालाना) मिलता है।
निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन: 18 साल से ऊपर की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो। इसमें ₹1,000 महीना मिलता है।
दिव्यांगजन पेंशन: 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति जो 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग (Disability) हैं। इसमें ₹1,000 महीना (कुष्ठ रोगियों के लिए ₹3,000 महीना) दिया जाता है।
कौन ले सकता है इसका लाभ?
पेंशन पाने के लिए सरकार ने कुछ बेहद जरूरी शर्तें रखी हैं:
यूपी के निवासी: आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
कमाई की सीमा (Income Limit):
जरूरी कागजात
अब यूपी सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। उम्र साबित करने के लिए केवल आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। आधार को सिर्फ पहचान और पते का सबूत माना जाएगा। उम्र के सत्यापन के लिए आपको नीचे दिए गए अन्य कागजात देने होंगे।
आवेदन करते समय आपके पास ये दस्तावेज तैयार होने चाहिए:
आवेदन कैसे करें?
यूपी में पेंशन के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप इसे अपने घर से या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या साइबर कैफे में जाकर करवा सकते हैं।
स्टेप 1.सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2.होमपेज पर आपको तीन विकल्प दिखेंगे - वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, या दिव्यांग पेंशन। अपनी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प पर क्लिक करें और फिर "Apply Online" को चुनें।
स्टेप 3.अपना जिला, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद खुले फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और आय प्रमाण पत्र का विवरण बिल्कुल सही-सही भरें।
स्टेप 4.अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और ऊपर बताए गए सभी जरूरी कागजात (जैसे आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण) को स्कैन करके सही साइज में अपलोड करें। फॉर्म को अच्छी तरह जांचने के बाद 'Submit' कर दें।
पेंशन जारी रखने के लिए क्या है जरूरी?
फॉर्म जमा होने के बाद अधिकारी कागजातों की जांच करते हैं। सब कुछ सही पाए जाने पर पेंशन मंजूर हो जाती है और पैसे तीन-तीन महीने की किस्तों में सीधे खाते में आते हैं।
ध्यान रहे, पेंशन शुरू होने के बाद हर साल 'जीवन प्रमाण पत्र' (Life Certificate) या e-KYC करवाना जरूरी होता है, ताकि सरकार को पता चल सके कि लाभार्थी जीवित हैं और उन्हें योजना का लाभ मिलता रहे। यह काम भी आप किसी भी जन सेवा केंद्र से आसानी से करवा सकते हैं।
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