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Property: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना होगा महंगा, 10% पेमेंट के बाद ही देने होंगे सरकारी चार्ज, यूपी सरकार ने बदले नियम

Property Market: यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब होमबायर्स को शुरुआत में ही घर की कुल कीमत का 10 फीसदी पेमेंट करने के बाद ही 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्ज का पेमेंट करना होगा। अगर आपकी डील किसी भी कारण से कैंसिल होती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 25, 2024 पर 12:46 PM
Property: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना होगा महंगा, 10% पेमेंट के बाद ही देने होंगे सरकारी चार्ज, यूपी सरकार ने बदले नियम
Noida Property: यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा।

Property Market: यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब होमबायर्स को शुरुआत में ही घर की कुल कीमत का 10 फीसदी पेमेंट करने के बाद ही 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्ज का पेमेंट करना होगा। अगर आपकी डील किसी भी कारण से कैंसिल होती है, तो स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज का पैसा वापिस मिलेगा या नहीं? इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। यानी, पैसा फंसने के पूरे चांस हैं।

यूपी सरकार ने लागू किये प्रॉपर्टी को लेकर नए नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब फ्लैट की कुल कीमत का 10% पेमेट करने के बाद बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। इस बदलाव का मकसद पारदर्शिता लाना है, लेकिन इससे खरीदारों और बिल्डरों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

खरीदारों पर बढ़ा बोझ

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