Property के कागज खो जाएं तो क्या करें? यहां करें अप्लाई, फौरन बन जाएंगे डुप्लीकेट कागज

Property Documents: अगर आपकी प्रॉपर्टी के कागज कहीं खो गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में सबसे पहले आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करानी होगी। इसमें बताना होगा कि आपके कागज कहीं खो गए हैं। अब मिलने वाले नहीं हैं। इसकी एक कॉपी अपने पास रखनी होगी

अपडेटेड Jan 23, 2023 पर 12:47 PM
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प्रॉपर्टी के दस्तावेज बेहद अहम हैं। इससे पता चलता है कि इसके मालिक कौन हैं

Property Documents: प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अगर उससे जुड़े कागजात कहीं खो जाएं या छूट जाएं तो उस प्रॉपर्टी को बेचने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति आपको संकट में डाल सकती है। इससे आप लोन भी नहीं ले सतते हैं। ये कागज इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इस पर आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर आपके प्रॉपर्टी के कागजात कहीं खो जाते हैं या आप कहीं रखकर भूल जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए?

फौरन FIR कराएं दर्ज

जैसे ही पता चले कि आपके कागज कहीं खो गए हैं, या चोरी हो गए हैं तो तुरंत नजदीकी थाने में FIR दर्ज कराएं। इसमें में जिक्र करें कि कागज खो गए हैं या कहीं इधर-उधर रखकर भूल गए हैं जो अब मिलने वाले नहीं हैं। FIR की एक कॉपी अपने पास रखें ताकि बाद में उससे मदद मिल सके।


न्यूजपेपर में छपवाएं नोटिस

इसके बाद आप कागज गुम होने की बात को किसी अखबार में भी छपवाएं। यह एक नोटिस होगा जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होगी। अगले 15 दिन तक इंतजार करें क्योंकि हो सकता है कि कागजात किसी को मिले हों तो वह आपको लौटा सकता है। ध्यान रखें कि यह नोटिस अंग्रेजी अखबार और रीजनल अखबार दोनों में छपना चाहिए।

ऐसे बनवाएं डुप्लीकेट शेयर सार्टिफिकेट

अगर आप किसी हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं तो आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA से इसका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। Bankbazaar की एक रिपोर्ट के मुताबिक, RWA से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको FIR की कॉपी और अखबर में छपी नोटिस की डिटेल देनी होगी। इसके बाद RWA एक मीटिंग बुलाकर कागजातों की जांच करेगा। घटना सही पाए जाने पर शेयर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

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कानूनी रास्ते का भी करें इस्तेमाल

प्रॉपर्टी के कागज के लिए स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग बनवाएं। इसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होनी चाहे। इसमें खोए हुए कागजात, FIR और अखबार के नोटिस का जिक्र होना जरूरी है। इस अंडरटेकिंग को रजिस्टर कराना होगा। नोटरी से पास कराना होगा और इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगा।

बन जाएंगे प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागज

ये सभी काम करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको FIR की कॉपी, अखबार में दिया गया विज्ञापन, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी आदि से अटेस्टेड अंटरटेकिंग रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगा। इसमें आपसे कुछ शुल्क भी लिया जाएगा। इसके बाद डुप्लीकेट सेल डीड जारी कर दिया जाएगा।

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