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Union Budget: 50 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी बेचने पर लगेगा 1% TDS, बजट में नए नियम का ऐलान

Budget 2024 News Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाने पर विचार करेगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगी

Curated By: Akhileshअपडेटेड Jul 23, 2024 पर 7:58 PM
Union Budget: 50 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी बेचने पर लगेगा 1% TDS, बजट में नए नियम का ऐलान
Budget 2024 News Updates: सरकार ने कहा कि अचल संपत्ति के ट्रांसफर के लिए 1 प्रतिशत की दर से TDS लागू होगी

Budget 2024 News Updates: अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने या अपनी संपत्तियों को बेचने का प्लान बना रहे हैं तो बजट 2024-25 में हुए कुछ जरूरी बदलाव आपको जरूर जाननी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को अपने बजट भाषण में कहा कि 50 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत का TDS (Tax deducted at source) लगेगा, भले ही लेनदेन में कई खरीदार और विक्रेता शामिल हों। टैक्स प्रावधानों की गलत व्याख्या के मामलों के बीच वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की।

सरकार ने कहा कि कई विक्रेताओं या खरीदारों से जुड़ी 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के ट्रांसफर के लिए एक प्रतिशत की दर से TDS लागू होगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अचल संपत्ति की बिक्री पर TDS के प्रावधान का उल्लेख किया। बजट दस्तावेज के मुताबिक, अधिनियम की धारा 194-IA में कृषि भूमि से इतर अचल संपत्तियों के ट्रांसफर के लिए किए जाने वाले के भुगतान पर टैक्स कटौती का प्रावधान है।

इसे स्पष्ट करने के लिए इस धारा में संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में किए गए संशोधन 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। पीटीआई के मुताबिक सीतारमण ने कहा, "यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि किसी अचल संपत्ति के संबंध में एक से अधिक विक्रेता या खरीदार होने की स्थिति में भुगतान सभी विक्रेताओं को चुकाई गई राशि का योग होगा।"

कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, एक खरीदार अचल संपत्ति के ट्रांसफर के लिए विक्रेता को भुगतान की गई राशि पर टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है। बजट दस्तावेज में सरकार ने धारा 194-IA की उप-धारा (2) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी अचल संपत्ति का एक से अधिक खरीदार या विक्रेता होने पर अचल संपत्ति के ट्रांसफर के लिए चुकाई गई कुल राशि को इसका मूल्य माना जाएगा।

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