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प्रॉपर्टी 10 लाख की हो या 10 करोड़ की, बंटवारे पर अब सिर्फ इतनी ही लगेगी स्टाम्प ड्यूटी, यूपी सरकार का बड़ा फैसला

Stamp Duty in UP: इस फैसले से पहले यूपी में संपत्ति के बंटवारे पर उसकी कुल कीमत का 4% स्टाम्प शुल्क और 1% रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी। इस भारी भरकम शुल्क के कारण कई परिवार अपनी संपत्ति का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं करवाते थे, जिससे सिविल और रेवेन्यू अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ जाती थी

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Sep 03, 2025 पर 10:12 AM
प्रॉपर्टी 10 लाख की हो या 10 करोड़ की, बंटवारे पर अब सिर्फ इतनी ही लगेगी स्टाम्प ड्यूटी, यूपी सरकार का बड़ा फैसला
इस नए प्रावधान से मुकदमों की संख्या में कमी आने, आपसी सहमति से विवाद सुलझाने और सरकारी राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी

Stamp Duty: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने राज्य में संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस को अधिकतम ₹5,000 तक सीमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला परिवारों के बीच संपत्ति विवादों को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के बंटवारे में होने वाले खर्चों में भी कमी होगी।

क्या था पुराना नियम?

इस फैसले से पहले यूपी में संपत्ति के बंटवारे पर उसकी कुल कीमत का 4% स्टाम्प शुल्क और 1% रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी। इस भारी भरकम शुल्क के कारण कई परिवार अपनी संपत्ति का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं करवाते थे, जिससे सिविल और रेवेन्यू अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ जाती थी और सालों तक मामले लंबित रहते थे।

सरकार और आम जनता को क्या फायदा होगा

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