Wave Group Insolvency : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने वेव ग्रुप की इनसॉल्वेंसी की अपील को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण और मेंबर (टेक्निकल) बरुण मित्रा ने कहा, हमें अपील स्वीकार करने योग्य नहीं लगी। इसीलिए, अपील खारिज की जाती है। उधर, नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की सीईओ रितु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) ने कहा, यह हमारी जीत है। लैंड बैंक पहले से हमारे पास है। इस आदेश से रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच संदेश जाएगा कि अपना बकाया चुकाएं और नियमों से बंधे रहें। संपर्क करने पर वेव मेगा सिटी सेंटर के स्पोक्सपर्सन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
