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Wave Group को बड़ा झटका, NCLAT ने खारिज की इनसॉल्वेंसी की अपील

Wave Group Insolvency : NCLAT ने वेव ग्रुप की इनसॉल्वेंसी की अपील को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अपील स्वीकार करने योग्य नहीं लगी। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा, इस आदेश से रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच संदेश जाएगा कि अपना बकाया चुकाएं और नियमों से बंधे रहें

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Jan 06, 2023 पर 10:39 AM
Wave Group को बड़ा झटका, NCLAT ने खारिज की इनसॉल्वेंसी की अपील
बीते साल जून में, NCLT ने वेव मेगासिटी सेंटर की अपने खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई शुरू करने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया था

Wave Group Insolvency : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने वेव ग्रुप की इनसॉल्वेंसी की अपील को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण और मेंबर (टेक्निकल) बरुण मित्रा ने कहा, हमें अपील स्वीकार करने योग्य नहीं लगी। इसीलिए, अपील खारिज की जाती है। उधर, नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की सीईओ रितु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) ने कहा, यह हमारी जीत है। लैंड बैंक पहले से हमारे पास है। इस आदेश से रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच संदेश जाएगा कि अपना बकाया चुकाएं और नियमों से बंधे रहें। संपर्क करने पर वेव मेगा सिटी सेंटर के स्पोक्सपर्सन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

होमबायर्स के अधिकारियों की होगी रक्षा

पीएसपी लीगल के फाउंडिंग पार्टनर पीयूष सिंह ने कहा, NCLAT ने अपने आदेश में एनसीएलटी (NCLT) के फैसले को बरकरार रखा है। वेव मेगा सिटी की याचिका को खारिज करना एक स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे होमबायर्स के अधिकारों की रक्षा हुई है। स्पष्ट है कि बिल्डर कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता है।

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