PF: ATM से निकाल पाएंगे पीएफ का पैसा! नहीं लगेंगे 3 दिन, प्राइवेट कर्मचारी बढ़ा सकेंगे PF में निवेश, सरकार बदलेगी नियम

EPFO: अभी तक इमरजेंसी में प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा निकालने में तीन दिन का समय लगता है। अगले साल से किसी भी ATM से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। जी हां, पीएफ से पैसा निकालने ATM से पैसा निकालने जितना आसान होगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी PF में तय लिमिट से ज्यादा निवेश कर पाएंगे

अपडेटेड Nov 29, 2024 पर 5:22 PM
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EPFO: अभी तक इमरजेंसी में प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा निकालने में तीन दिन का समय लगता है। अगले साल से किसी भी ATM से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे।

EPFO: अभी तक इमरजेंसी में प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा निकालने में तीन दिन का समय लगता है। अगले साल से किसी भी ATM से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। जी हां, पीएफ से पैसा निकालने ATM से पैसा निकालने जितना आसान होगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी PF में तय लिमिट से ज्यादा निवेश कर पाएंगे। अब उनके पर निवेशी की लिमिट नहीं होगी। केंद्र सरकार PAN 2.0 के बाद अब EPFO 3.0 योजना लॉन्च करने की तैयारी में है। इस योजना में कई नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जो PF सब्सक्राइबर्स के लिए फायदेमंद साबित होंगी। कर्मचारियों के 12% PF योगदान की सीमा को हटाने पर विचार किया जा रहा है।

ATM से पैसा निकालना जितना आसान होगा PF से पैसा निकालना

EPFO 3.0 के तहत सब्सक्राइबर्स को ATM के जरिए PF से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। यह नई सर्विस मई-जून 2025 तक लागू होने की उम्मीद है। EPFO का यह प्रस्ताव फिलहाल चर्चा के शुरुआती स्तर पर है। ऐसा करने में सरकार का मकसद सब्सक्राइबर्स को अपनी सेविंग और पेंशन के लिए अधिक लचीलापन और बेहतर सर्विस देगा। EPFO 3.0 योजना के लागू होने के बाद सब्सक्राइबर्स को बेहतर रिटायरमेंट फायदे और PF मैनेजमेंट पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।


कर्मचारी ज्यादा कर पाएंगे PF में निवेश – नहीं रहेगी 12 फीसदी कीलिमिट

साथ ही सब्सक्राइबर्स को अपनी सेविंग के अनुसार PF खाते में अधिक योगदान देने का ऑप्शन भी मिल सकता है। अब कर्मचारी चाहें तो तय लिमिट से अधिक रकम किसी भी समय अपने PF खाते में जमा कर सकते हैं। हालांकि, नियोक्ताओं या कंपनी का योगदान वेतन आधारित ही रहेगा, जिससे सिस्टम की स्थिरता बनी रहेगी।

पेंशन योजनाओं में सुधार

सरकार EPS-95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में भी बदलाव की योजना बना रही है। कर्मचारी का पूरा 12% योगदान EPF खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा EPS-95 और 3.67% EPF खाते में जमा होता है। नई योजना के तहत कर्मचारियों को EPS-95 में सीधा योगदान करने का विकल्प मिल सकता है। इससे सब्सक्राइबर्स अपनी पेंशन अमाउंट को बढ़ा सकेंगे।

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