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EPFO: अब ओवरलैपिंग सर्विस पीरियड के कारण PF ट्रांसफर क्लेम नहीं होगा रिजेक्ट, ईपीएफओ ने बनाए नए नियम

EPFO का अहम फैसला लाखों कर्मचारियों को राहत देगा। अब PF ट्रांसफर क्लेम सिर्फ तारीखों के मेल नहीं होने के कारण अटकेंगे नहीं। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF ट्रांसफर क्लेम्स को लेकर एक अहम जानकारी दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 26, 2025 पर 5:41 PM
EPFO: अब ओवरलैपिंग सर्विस पीरियड के कारण PF ट्रांसफर क्लेम नहीं होगा रिजेक्ट, ईपीएफओ ने बनाए नए नियम
EPFO का अहम फैसला लाखों कर्मचारियों को राहत देगा।

EPFO का अहम फैसला लाखों कर्मचारियों को राहत देगा। अब PF ट्रांसफर क्लेम सिर्फ तारीखों के मेल नहीं होने के कारण अटकेंगे नहीं। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF ट्रांसफर क्लेम्स को लेकर एक अहम जानकारी दी है। अब यदि दो नौकरियों के बीच सर्विस पीरियड (Service Period) में ओवरलैपिंग यानी तारीखों का मेल नजर आता है, तो सिर्फ इसी कारण से PF ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। EPFO ने 20 मई 2025 को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है।

EPFO ने कही ये बात

EPFO ने देखा कि कई रीजनल ऑफिस PF ट्रांसफर क्लेम्स को सिर्फ इसलिए खारिज कर रहे थे क्योंकि पुराने और नए नियोक्ता (employer) के रिकॉर्ड में सर्विस की तारीखें ओवरलैप हो रही थीं। लेकिन ऐसा अक्सर कुछ सामान्य और सही कारणों से होता है।

पुराने नियोक्ता के अंतिम वर्किंग डे को रिकॉर्ड करने में देरी होने पर।

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