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चेक का पैसा कुछ घंटों में जाएगा मिल, नहीं लगेंगे 3 दिन, RBI ने किये सिस्टम में बड़े बदलाव, 4 अक्टूबर से होगा लागू

RBI Cheque Payment Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक से पेमेंट करने वालों करोड़ों बैंक ग्राहकों को राहत दी है। अभी तक चेक से पेमेंट करने पर पैसा अकाउंट में आने में 2 से तीन दिन का समय लग जाता है। लेकिन अब यही सिर्फ कुछ घंटों में हो जाएगा

अपडेटेड Aug 14, 2025 पर 10:35 AM
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RBI Cheque Payment Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक से पेमेंट करने वालों करोड़ों बैंक ग्राहकों को राहत दी है।

RBI Cheque Payment Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक से पेमेंट करने वालों करोड़ों बैंक ग्राहकों को राहत दी हैअभी तक चेक से पेमेंट करने पर पैसा अकाउंट में आने में 2 से तीन दिन का समय लग जाता है। लेकिन अब यही सिर्फ कुछ घंटों में हो जाएगा। आरबीआई ने चेक पेमेंट के नियम और प्रोसेस को बदल दिया है। ये नए नियम 4 अक्टूबर 2025 ले लागू होंगे। यानी, दशहरे के बाद और दिवाली से पहले करोड़ों बैंक ग्राहकों को चेक से पेमेंट करने और लेने में तीन दिन के समय की जगह बस कुछ घंटे लगेंगे। यानी, चेक के बैंक में जमा करने के दिन ही पैसे अकाउंट में आ जाएंगे।

अभी कितना लगता है चेक क्लीयर होने में समय

फिलहाल चेक क्लीयर होने में टी+1 यानी अगला वर्किंग डे लगता है। अगर चेक दूसरे बैंक का हो तीन दिन भी लग जाता है। अब ये सिस्टम दिनों की जगह कुछ घंटों में सिमट जाएगा।

क्या बदलेगा?

अभी चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) में चेकों का प्रोसेस बैच में होता है, जिसमें क्लीयरिंग में एक से दो दिन लग जाते हैं। नई सिस्टम में चेक को स्कैन करके तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाएगा और दिनभर लगातार (Continuous Clearing) प्रोसेस किया जाएगा। यानी, बैंकिंग समय में चेक क्लीयरिंग लगातार चलती रहेगी।


क्या होता है CTS

सीटीएस एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसमें चेक की फिजिकल कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं होतीइसके बजाय, चेक की इमेज और डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेमेंट करने वाले बैंक तक भेजी जाती हैंइससे प्रोसेस तेज होता है और धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाती है

दो चरणों में लागू होगी सिस्टम

आरबीआई ने बताया कि यह बदलाव दो चरणों में लागू होगापहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चलेगाइस दौरान बैंकों को शाम 7 बजे तक मिले सभी चेकों की वैरिफिकेशन (सकारात्मक या नकारात्मक) करनी होगी। अगर बैंक समय पर वैरिफिकेशन नहीं करता, तो चेक को स्वीकृत मानकर निपटाने की गिनती में शामिल कर लिया जाएगा।

दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इसमें नियम और सख्त हो जाएंगे। हर चेक की वैरिफिकेशन मिलने के 3 घंटे के अंदर करनी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बैंक को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच चेक मिला, तो उसे दोपहर 2 बजे तक वैरिफिकेशन करनी होगी। अगर इस समय सीमा में वैरिफिकेशन नहीं हुई, तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा

ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

नए नियम के तहत, जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा, चेक पेश करने वाला बैंक ग्राहक को तुरंत पेमेंट जारी करेगा। यह पेमेंट निपटाने के एक घंटे के भीतर किया जाएगा, बशर्ते सभी सुरक्षा जांच पूरी हों। यानी अगर आप सुबह चेक जमा करते हैं, तो संभव है कि उसी दोपहर या शाम तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए।

बैंक को क्या करना होगा?

आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को इस बदलाव के बारे में पूरी जानकारी देंसाथ ही, उन्हें अपनी तकनीकी और ऑपरेशन प्रोसेस तैयार रखने होंगे।ताकि, तय तारीख से निरंतर चेक को क्लीयर करने का काम किया जा सके।

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