आरबीआई ने लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट पर एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के रीपेमेंट पर डिफॉल्ट करता है तो बैंक लोन की रिकवरी के लिए ग्राहक के मोबाइल फोन और लैपटॉप को बंद नहीं कर सकेंगे। बैंक लैपटॉप और मोबाइल फोन को तभी बंद कर सकते हैं, जब इन्हें (लैपटॉप-मोबाइल) खरीदने के लिए उन्होंने ग्राहक को लोन दिया हो।
आरबीआई ने नए सर्कुलर में क्या कहा है
RBI ने कहा है कि बैंकों को खास मामलों में जिनमें उन्हें लोन रिकवरी के लिए डिवाइसेज को बंद करने की इजाजत है, शुरू में ही ऐसा करने के बजाय धीरे-धीरे इस तरफ बढ़ना चाहिए। दरअसल, कई ग्राहकों ने बकाए लोन की रिकवरी में उनके साथ होने वाले व्यवहार और रिकवरी एजेंसियों के खिलाफ कई शिकायतें की थीं। इनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल शामिल है।
रिकवरी से जुड़े नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे
केंद्रीय बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, ये नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे। इस सर्कुलर में कहा गया है, "कोई बैंक रिकवरी टूल के रूप में ऐसे टेक्नोलॉजी-बेस्ड मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिससे बॉरोअर के मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे डिवाइसेज काम करना बंद कर दें। वह सिर्फ ऐसे मामले में लोन की रिकवरी के लिए ऐसा कर सकता है, जब डिवाइस बैंक के लोन के पैसे से खरीदा गया हो। "
शुरुआत में ही बैंक लैपटॉप-मोबाइल फोन बंद नहीं कर सकते
आरबीआई ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में जिनमें ग्राहक ने बैंक से लोन लेकर ऐसे डिवाइसेज (लैपटॉप, मोबाइल फोन या टैबलेट) खरीदा है, उनमें बैंक शुरू में ही डिवाइस को बंद करने की जगह धीरे-धीरे ऐसा करने की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा बैंक ऐसे फंक्सनलिटीज को बंद (restrict/disable) नहीं कर सकते, जिन्हें इनकॉमिंग कॉल, एसएमएस और इमर्जेंसी एसओएस फीचर्स के लिए जरूरी माना जाता है।
आरबीआई ने लोन रिकवरी ड्राफ्ट पर कई फीडबैक स्वीकार किए हैं
इस साल मई की शुरुआत में आरबीआई ने लोन की रिकवरी और रिकवरी एजेंट्स के इस्तेमाल में रेगुलेटेडेट एंटिटीज के व्यवहार से जुड़े नियमों का एक ड्राफ्ट पेश किया था। इस ड्राफ्ट पर आरबीआई को काफी फीडबैक मिले थे। केंद्रीय बैंक ने कई फीडबैक को स्वीकार करने के बाद कहा है कि टेक्नोलॉजी-बेस्ड रिकवरी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने वाले आरई (रेगुलेटेड एंटिटीज) और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को डिवाइस बनाने वाली कंपनी या ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेशन हासिल करना होगा।