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मृत ग्राहकों के खाते-लॉकर का क्लेम 15 दिन में निपटाएंगे बैंक, वरना भरेंगे जुर्माना; RBI लाया नया नियम

RBI New Rule: RBI ने मृत ग्राहकों के खाते और लॉकर क्लेम निपटाने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है। देरी पर बैंक को मुआवजा देना होगा। जानिए नया नियम कब से लागू होगा और इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Aug 10, 2025 पर 11:43 PM
मृत ग्राहकों के खाते-लॉकर का क्लेम 15 दिन में निपटाएंगे बैंक, वरना भरेंगे जुर्माना; RBI लाया नया नियम
अगर बैंक की वजह से क्लेम मिलने देरी होती है, तो उन्हें मुआवजा देना होगा।

RBI New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खाते, लॉकर और सुरक्षित रखी गई वस्तुओं से जुड़े दावों के निपटारे के लिए एक जैसी प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत सभी दावों को अधिकतम 15 दिनों में पूरा करना होगा।

नई व्यवस्था का मकसद क्या है?

RBI का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मकसद नामांकित व्यक्तियों और कानूनी वारिसों के लिए प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। ड्राफ्ट सर्कुलर – भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों के दिवंगत ग्राहकों से संबंधित दावों का निपटारा) निदेश, 2025 जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने 27 अगस्त तक जनता से सुझाव मांगे हैं।

बताना होगा क्लेम का पूरा प्रोसेस

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