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RBI ने बदले नियम, ₹15000 तक के ऑटो पेमेंट पर अब नहीं लगेगा OTP, जानिये ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाने के लिए ई-मैंडेट (e-mandate) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब 15,000 रुपये तक के ऑटोमैटिक पेमेंट जैसे सब्सक्रिप्शन, EMI, बिल पेमेंट के लिए हर बार OTP डालने की जरूरत नहीं होगी

Edited By: Sheetalअपडेटेड Apr 22, 2026 पर 4:29 PM
RBI ने बदले नियम, ₹15000 तक के ऑटो पेमेंट पर अब नहीं लगेगा OTP, जानिये ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर
RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाने के लिए ई-मैंडेट (e-mandate) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाने के लिए ई-मैंडेट (e-mandate) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब 15,000 रुपये तक के ऑटोमैटिक पेमेंट जैसे सब्सक्रिप्शन, EMI, बिल पेमेंट के लिए हर बार OTP डालने की जरूरत नहीं होगी।

क्या है नया नियम?

अब यूजर को सिर्फ एक बार e-mandate सेट करते समय OTP या अन्य ऑथेंटिकेशन करना होगा। इसके बाद ₹15,000 रुपये तक के सभी रिकरिंग पेमेंट अपने आप कटते रहेंगे, बिना हर बार OTP डाले। हालांकि, ₹15,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर अभी भी OTP जरूरी रहेगा।

किस पर लागू होगा यह नियम?

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