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डिजिटल पेमेंट के लिए RBI के नए नियम हुए लागू, अब सिर्फ OTP से नहीं चलेगा काम; जानिए आज, 1 अप्रैल से क्या-क्या बदला

RBI Digital Payments Rule: भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए आज से टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब तक जो काम सिर्फ एक OTP यानी वन-टाइम पासवर्ड से हो जाता था, उसके लिए अब आपको एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर से गुजरना होगा

Abhishek Guptaअपडेटेड Apr 01, 2026 पर 9:22 AM
डिजिटल पेमेंट के लिए RBI के नए नियम हुए लागू, अब सिर्फ OTP से नहीं चलेगा काम; जानिए आज, 1 अप्रैल से क्या-क्या बदला
अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम दो तरह के वेरिफिकेशन जरूरी होंगे

Digital Payments: आज 1 अप्रैल, 2026 है और आज से आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब तक जो काम सिर्फ एक OTP यानी वन-टाइम पासवर्ड से हो जाता था, उसके लिए अब आपको एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर से गुजरना होगा।

RBI के नए नियम क्या हैं?

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम दो तरह के वेरिफिकेशन जरूरी होंगे। अब आप सिर्फ मैसेज में आए OTP को डालकर पेमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। अब हर पेमेंट के लिए आपको इन तीन में से किन्हीं दो तरीकों का इस्तेमाल करना होगा:

  • PIN, पासवर्ड या कोई गुप्त पासफ्रेज।
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