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UPI पेमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़कर हुई 5 लाख रुपये, इस दिन से होगी लागू

UPI Payment: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 8 दिसंबर 2023 को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान के लिए ट्रांजेक्शन की लिमिट को 5 लाख रुपये करने की ऐलान किया था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) ने यह सर्विस 10 जनवरी 2024 तक शुरू करने के लिए कहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 04, 2024 पर 4:31 PM
UPI पेमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़कर हुई 5 लाख रुपये, इस दिन से होगी लागू
NPCI ने बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) ने सर्विस 10 जनवरी 2024 तक शुरू करने के लिए कहा है।

UPI Payment: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 8 दिसंबर 2023 को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान के लिए ट्रांजेक्शन की लिमिट को 5 लाख रुपये करने की ऐलान किया था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) ने यह सर्विस 10 जनवरी 2024 तक शुरू करने के लिए कहा है।

RBI ने दिसंबर में किया था ऐलान

RBI ने दिंसबर में मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पेमेंट के लिए लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की थी। ये ऐलान केंद्रीय बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को पेमेंट के लिए किया गया था। RBI) ने तब UPI ऑटो पेमेंट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया था। घोषणा के अनुसार जब UPI ऑटो-पेमेंट किया जाता है तो अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की आवश्यकता होती है। फिलहाल यह AFA तब लागू होता है जब 15,000 रुपये से अधिक के पैसे की ऑटो-पेमेंट की जाएगी।

10 जनवरी से लागू होना है नियम

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