Aadhaar Card अपडेट फीस से राहत, बच्चों के लिए एक साल तक मुफ्त होगा बायोमेट्रिक प्रोसेस

UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक 7 से 15 साल के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट पर शुल्क माफ कर दिया है। इस योजना से माता-पिता मुफ्त में बच्चों का फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन अपडेट करवा सकते हैं, जिससे बच्चों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिलेगा।

अपडेटेड Nov 18, 2025 पर 6:37 PM
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UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक 7 से 15 साल के बच्चों के लिए आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट की फीस पूरी तरह से माफ कर दी है। इस पहल का मकसद बच्चों के आधार डेटा को सही और अपडेटेड रखना है, ताकि वे सरकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के ले सकें।

इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चों का आधार बायोमेट्रिक जिसमें फिंगरप्रिंट, आंखों के निशान और फोटो शामिल हैं को नजदीकी आधार केंद्र पर बिना किसी शुल्क के अपडेट करवा सकते हैं। अपडेट के लिए केवल बच्चे के आधार नंबर की जरूरत पड़ती है, और प्रक्रिया में बच्चे के साथ केंद्र जाना जरूरी है। अपडेट होने के बाद आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिलेगा, जिससे प्रक्रिया की प्रगति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।

UIDAI ने इस योजना को आसान और उपयोगकर्ता-मित्र बनाने के लिए Behavioural Insights Limited (BIT) के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य माता-पिता को जागरूक करना और बायोमेट्रिक अपडेट प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे समय पर अपना डेटा अपडेट करवा सकें।


बायोमेट्रिक अपडेट समय पर करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आधार कार्ड उम्र के साथ जानकारी अपडेट करता है। यह न सिर्फ पहचान का दस्तावेज है बल्कि स्कूल प्रवेश, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और कई अन्य लाभों के लिए भी आधार से जुड़ी प्रमाणीकरण आवश्यक होती है। देर से अपडेट होने पर बच्चे को इन सुविधाओं में बाधा हो सकती है।

इस प्रयास से अनुमानित 6 करोड़ से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा और यह योजना परिवारों के बीच आर्थिक बोझ को भी कम करेगी। UIDAI के सीईओ भूवनेश कुमार ने बताया कि यह पहल तकनीकी और व्यवहार-विज्ञान को जोड़कर परिवारों के लिए आधार सेवा को और अधिक सहज बनाएगी।

बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट अब बिल्कुल मुफ्त और सुविधाजनक हो गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हर बच्चा डिजिटल और सामाजिक सेवाओं से वंचित न रहे।

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