Reserve Bank of India Credit Card Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड जारी करने और इनको ऑपरेट करने से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। इन नए नियमों को पेमेंट बैंक, राज्यों के सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर देश में चल रहे सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) को मानना जरूरी होगा। RBI के बनाए नए नियमों की खासियत यह है कि अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इश्यू करने वाले बैंक ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेंगे। इन नियमों में ग्राहकों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। आइए जानते हैं 1 जुलाई से लागू होने वाले इन नियमों के बारे में..
देना होगा कार्ड होल्डर को पैसा
अगर कार्ड जारी करने वाली संस्था कार्ड बंद करने के लिए कहने पर भी देरी करती है तो उसे जुर्माना देना होगा। अगर कार्डधारक सभी बकायों का पेमेंट कर कार्ड को बंद करने के लिए कहता है तो उस संस्था को 7 दिन के अंदर कार्ड बंद करना होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। ऐसा नहीं करने पर अकाउंट क्लोज करने के दिन तक 500 रुपये रोजाना देने होंगे। साथ ही कार्ड बंद करने की जानकारी डाक या कूरियर से भेजने के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि तब आवदेन पहुंचने में काफी समय लगता है।
कार्डहोल्डर को कार्ड बंद करने की जानकारी तुरंत ईमेल या SMS के जरिये देनी होगी। क्रेडिट कार्ड जारा करने वाली संस्था को अपनी वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर, ई-मेल आईडी, आईवीआर, वेबसाइट पर ठीक से लिखना होगा।
एक साल यूज न करने पर होगा बंद
अगर किसी क्रेडिट कार्ड के जारी होने के बाद एक साल से ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं होता तो बैंक या संस्था कार्डहोल्डर को जानकारी देकर इसे बंद कर सकती है। अगर इसके बाद भी 30 दिन तक कार्डहोल्डर कोई जवाब नहीं देता तो बैंक उस कार्ड को बंद कर सकेगा। अगर क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद भी क्रेडिट कार्ड होल्डर के कार्ड में कोई बैलेंस है तो उसे बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा।