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RBI: इस बैंक के ग्राहकों के पास बचे हैं 7 दिन, तुरंत निकाल लें अपना पैसा, वरना अटक जाएगी सेविंग

भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 10 अगस्त को जारी एक रीलिज में कहा था कि पुणे के रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 10 अगस्त से 6 हफ्तों के बाद कैंसिल हो जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 16, 2022 पर 1:42 PM
RBI: इस बैंक के ग्राहकों के पास बचे हैं 7 दिन, तुरंत निकाल लें अपना पैसा, वरना अटक जाएगी सेविंग
RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल।

Bank License Cancelled: देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co Operative Bank Limited) बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगर आपका इस बैंक में खाता या किसी भी तरीके से पैसा जमा है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। क्योंकि, तय तारीख के बाद आप रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ग्राहकों के पास 22 सितंबर 2022 तक का समय है। यानी, रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के पास 7 दिन का समय बचा है।

कब तक पैसा निकाल सकते हैं ग्राहक

भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 10 अगस्त को जारी एक रीलिज में कहा था कि पुणे के रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 10 अगस्त से 6 हफ्तों के बाद कैंसिल हो जाएगा। यानी, 22 सितंबर 2022 को बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बैंक के ग्राहक सेविंग अकाउंट में जमा अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही अगर FD भी है तो उसका निकाल लें, वरना ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ग्राहकों को मिलेगा इतना पैसा

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