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आज यहां मिलेगी आम जनता को राहत, लेकिन यहां चुकाना पड़ सकता है जुर्माना, चेक करें आज से लागू नियम

Rules Changing form 1st August 2023: अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। पहली तारीख को ऑयल मार्किटिंग कंपनियों को लोगों को तोहफा दिया है। आज कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये कम कर दिये हैं। हालांकि, अगर कल आप ITR रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं तो आपको अब 5,000 रुपये फाइन देकर अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी

अपडेटेड Aug 01, 2023 पर 10:45 AM
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तेल कंपनियों ने 1 अगस्त से LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती कर दी है।

Rules Changing form 1st August 2023: अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। पहली तारीख को ऑयल मार्किटिंग कंपनियों को लोगों को तोहफा दिया है। आज कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये कम कर दिये हैं। हालांकि, अगर कल आप ITR रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं तो आपको अब 5,000 रुपये फाइन देकर अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। अगस्त के महीने में 14 दिन बैंक बंद भी रहने वाले हैं।

सस्ता किया कमर्शियल गैस सिलेंडर

तेल कंपनियों ने 1 अगस्त से LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती कर दी है। पिछले महीने जुलाई में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर में 7 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इस महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर 100 रुपये की कटौती कर बड़ी राहत दी गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। पिछले महीने भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया था। हालांकि, इस बार भी 14 किलोग्राम घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। अब दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1680 रुपये, कोलकाता में 1820.50 रुपये, मुंबई में 1640.50 रुपये और चेन्नई में 1852.50 रुपये हो गए हैं।


अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

अगस्त महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। रक्षाबंधन, मुहर्रम और कई अन्य त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। इसके साथ ही शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं।

ITR नहीं फाइल करने पर लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है। अगर आपको अपना अकाउंट ऑडिट नहीं कराना है तो 31 जुलाई आपके लिए अंतिम तारीख थी। अब अगर डेडलाइन निकलने के बाद भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। बिना जुर्माने के आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे।

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