Income Tax Benefit: आमतौर पर लोग मानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर ही मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी सीनियर सिटीजन के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तब भी वे टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकते हैं।
