Electoral Draft: चुनाव आयोग ने मंगलवार को 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के तहत तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल है। अगर आप इन राज्यों के निवासी हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस नई लिस्ट में करोड़ों नाम बाहर हुए हैं और कई नए नाम जुड़े हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे आसानी से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
लिस्ट से 1 करोड़ से ज्यादा नाम गायब!
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस बार की ड्राफ्ट लिस्ट में बड़ी संख्या में मतदाताओं बाहर किया गया है। पिछले साल 27 अक्टूबर को इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13.36 करोड़ मतदाता थे, लेकिन मंगलवार को जारी नई ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर 12.32 करोड़ रह गई है। यानी करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम फिलहाल इस लिस्ट में नहीं है। हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने हाल ही में 'फॉर्म-6' भरकर आवेदन किया था, उनके नाम इस नई सूची में जोड़ दिए गए है।
'ECINET' ऐप से घर बैठे ऐसे चेक करें अपना नाम
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो चुनाव आयोग का ECINET ऐप सबसे आसान तरीका है। यहां इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस दिया गया है:
ऐप डाउनलोड करें: गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से 'ECINET' ऐप इंस्टॉल करें।
सर्च ऑप्शन: ऐप खोलें और 'Search your name in voter list' विकल्प पर जाएं।
EPIC नंबर डालें: अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर (EPIC Number) दर्ज करें।
रिकॉर्ड देखें: यहां से आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं और उसे डाउनलोड या शेयर भी कर सकते हैं।
QR कोड का ऑप्शन: आप चाहें तो अपने SIR फॉर्म के QR कोड को स्कैन करके भी अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
नोट: आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर भी अपना नाम चेक कर सकते हैं।
अगर लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या करें?
अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम गायब है, तो घबराने की जरूरत नहीं हैं। आपके पास अभी भी नाम एड कराने का मौका है। इसके लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा और उसके साथ एनेक्सचर-IV लगाकर अपने बीएलओ (BLO) को जमा करना होगा।नाम शामिल कराने के लिए आयोग आपको एक सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। वहां आपको बताना होगा कि आपका नाम पहले क्यों नहीं जुड़ पाया। साथ ही भारतीय नागरिकता और मतदान पात्रता के प्रमाण भी पेश करने होंगे।