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Sukanya Samriddhi Yojana: 21 साल से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा, जानिए कब और कैसे

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल से पहले भी पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। जानिए कब 50% तक निकासी मुमकिन है, क्या हैं नियम और कैसे करें आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Apr 22, 2026 पर 9:08 PM
Sukanya Samriddhi Yojana: 21 साल से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा, जानिए कब और कैसे
ऐसा नहीं है कि आप Sukanya Samriddhi Yojana से कभी भी पैसा निकाल लें।

Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर रहे हैं, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या 21 साल पूरे होने से पहले इसमें जमा पैसा निकाला जा सकता है।

इसका जवाब है, हां। लेकिन, इसके कुछ तय नियम हैं। यह स्कीम लंबी अवधि की बचत के लिए बनाई गई है। मगर जरूरत पड़ने पर सीमित लचीलापन भी देती है, खासकर पढ़ाई या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए। सही समय और नियम समझकर आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और आखिरी समय की परेशानी से बच सकते हैं।

पैसे कब निकाल सकते हैं

ऐसा नहीं है कि आप SSY से कभी भी पैसा निकाल लें। इस स्कीम में आंशिक निकासी तभी मुमकिन है, जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाए या 10वीं पास कर ले, जो भी पहले हो।

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