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Supreme Court Verdict on EPS: एंप्लॉयीज चार महीने के अंदर Enhanced Pension Coverage का फायदा उठा सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को एंप्लॉयीज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम, 2014 के प्रावधानों को वैध करार दिया था। लेकिन, 15,000 रुपये से ज्यादा की सैलरी पर 1.16 फीसदी के अनिवार्य कंट्रिब्यूशन के प्रावधान को रद्द कर दिया था। इसका मतलब है कि अब एंप्लॉयीज पेंशन फंड में ज्यादा कंट्रिब्यूट कर सकेंगे। इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 07, 2022 पर 1:09 PM
Supreme Court Verdict on EPS: एंप्लॉयीज चार महीने के अंदर Enhanced Pension Coverage का फायदा उठा सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने उन कंपनियों को भी इस सिस्टम को लागू करने के कहा है, जो अपने एंप्लॉयीज के पेंशन फंड का प्रबंधन खुद करती हैं। इन्हें Exempted Provident Fund Trusts कहा जाता है।

Supreme Court Verdict on EPS:अगर आपने 2014 से पहले Enhanced Pension Coverage का विकल्प नहीं चुना था तो फिर से आपके लिए एक मौका है। आप चार महीने के अंदर इस विकल्प को सेलेक्ट कर सकते हैं। Supreme Court ने शुक्रवार को अपने फैसले में यह कहा है।

वास्तविक सैलरी का 8.33 फीसदी कंट्रिब्यूशन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एंप्लॉयीज 1 सितंबर, 2014 को EPS के मेंबर थे वे अपनी वास्तविक सैलरी (Actual Salary) का 8.33 फीसदी पेंशन फंड में कंट्रिब्यूट कर सकते हैं। अब तक पेंशन के लिए सैलरी की 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा तय थी। इस 15,000 रुपये से हर महीने 8.33 फीसदी का कंट्रिब्यूशन पेंशन फंड में होता था।

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