Tax calendar for January 2024: टैक्स से जुड़े इन कामों को 31 जनवरी तक होगा निपटाना, वरना बाद में होगी परेशानी

Income Tax Planning: इनकम टैक्स प्लानिंग टैक्स देनदारियों को कम करने और सेविंग बढ़ाने में मदद करती है। टैक्स से जुड़े कई काम हैं जो आपको जनवरी 2024 में निपटाने हैं। यहां उन कामों की लिस्ट दी गई है जो टैक्स से जुड़े हैं। ये काम जनवरी में पूरे करने हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो

अपडेटेड Jan 12, 2024 पर 7:10 PM
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Income Tax Planning: इनकम टैक्स प्लानिंग टैक्स देनदारियों को कम करने और सेविंग बढ़ाने में मदद करती है।

Income Tax Planning: इनकम टैक्स प्लानिंग टैक्स देनदारियों को कम करने और सेविंग बढ़ाने में मदद करती है। टैक्स से जुड़े कई काम हैं जो आपको जनवरी 2024 में निपटाने हैं। यहां उन कामों की लिस्ट दी गई है जो टैक्स से जुड़े हैं। ये काम जनवरी में पूरे करने हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो।

7 जनवरी

यह काटे गए टैक्स (Deposit of Tax Deducted) को जमा करने की नियत तारीख है। हालांकि, टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सरकार के ऑफिस के काटे गए/इकट्ठा किये गए सभी पैसे का पेमेंट उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा, जब आयकर चालान पेश किये बना टैक्स का पेमेंट किया किया जाता है।


यह अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 के पीरियड के लिए टीडीएस जमा करने की समय सीमा भी है, जब असेसमेंट की धारा 192, 194 A, 194 D या 194 H के तहत टीडीएस जमा करने की तिमाही अनुमति दी है।

14 जनवरी

यह नवंबर 2023 में धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख है।

15 जनवरी

यह सरकार के ऑफिस के फॉर्म 24G प्रस्तुत करने की नियत तारीख है जहां दिसंबर 2023 के लिए टीडीएस/टीसीएस का पेमेंट बिना चालान पेश किये किया गया है। दिसंबर 2023 तिमाही के लिए टीसीएस की तिमाही जानकारी भी इसी तारीख तक जमा करना होगा। यह दिसंबर 2023 तिमाही के दौरान मिले फॉर्म 15G/15H घोषणाओं को पेश करने की भी समय सीमा है।

साथ ही दिसंबर 2023 तिमाही के लिए नियम 114AAB के तहत फॉर्म संख्या 49BA में स्टेटमेंट में पेश किया जाता है।

30 जनवरी

दिसंबर 2023 तिमाही के संबंध में त्रैमासिक टीसीएस सर्टिफिकेट 30 जनवरी तक जमा किया जाना चाहिए।

दिसंबर 2023 में धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान स्टेटमेंट की जमा करनी होती है।

दिसंबर 2023 तिमाही के लिए टीडीएस की तिमाही जानकारी भी 30 जनवरी तक जमा करना होता है।

31 जनवरी

दिसंबर 2023 तिमाही के संबंध में एफडी पर ब्याज से बैंकिंग कंपनी के टीसीएस की तिमाही रिटर्न 31 जनवरी तक देनी होती है। दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड द्वारा सूचना भी 31 जनवरी तक दी जानी है।

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