पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट मार्केट्स में डिमांड बढ़ रही है। इसके चलते घरों की कीमतें बढ़ रही हैं। घरों की मांग बढ़ने में लोगों की बढ़ती इनकम और शहरीकरण का बड़ा हाथ है। इंडिया दुनिया के उन 10 बड़े मार्केट्स में शामिल है, जहां घरों की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। घर को बेचने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) को बचाने का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54F के तहत यह प्रावधान उपलब्ध है। इस प्रावधान का फायदा तब उठाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेचने के दो साल के अंदर नया घर खरीद लेता है। अगर व्यक्ति ने खुद घर बनवाया (Construction) है तो यह पीरियड 3 साल है। टैक्सपेयर जब भी कोई प्रॉप्रटी बेचता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कैपिटल गेन अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है।
