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प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट सिर्फ 10 करोड़ रुपये तक पर ही मिलेगी, निर्मला सीतारमण ने नियम में बदलाव किया

एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रॉपर्टी की बिक्री पर कैपिटल गेंस टैक्स से छूट के नियमों में बदलाव का असर लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट पर पड़ेगा। टैक्स की वजह से अब इनवेस्टर्स के पास दोबारा घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे

Abhishek Anejaअपडेटेड Feb 07, 2023 पर 12:00 PM
प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट सिर्फ 10 करोड़ रुपये तक पर ही मिलेगी, निर्मला सीतारमण ने नियम में बदलाव किया
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत अगर किसी घर को बेचने के बाद कैपिटल गेन को दोबारा दूसरे घर को खरीदने में इस्तेमाल कर दिया जाता है तो टैक्स बेनेफिट मिलता है।

पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट मार्केट्स में डिमांड बढ़ रही है। इसके चलते घरों की कीमतें बढ़ रही हैं। घरों की मांग बढ़ने में लोगों की बढ़ती इनकम और शहरीकरण का बड़ा हाथ है। इंडिया दुनिया के उन 10 बड़े मार्केट्स में शामिल है, जहां घरों की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। घर को बेचने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) को बचाने का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54F के तहत यह प्रावधान उपलब्ध है। इस प्रावधान का फायदा तब उठाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेचने के दो साल के अंदर नया घर खरीद लेता है। अगर व्यक्ति ने खुद घर बनवाया (Construction) है तो यह पीरियड 3 साल है। टैक्सपेयर जब भी कोई प्रॉप्रटी बेचता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कैपिटल गेन अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है।

अभी क्या है नियम?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत अगर किसी घर को बेचने के बाद कैपिटल गेन को दोबारा दूसरे घर को खरीदने में इस्तेमाल कर दिया जाता है तो टैक्स बेनेफिट मिलता है। सेक्शन 54F के तहत यह बेनेफिट तब मिलता है जब किसी लॉन्ग टर्म एसेट (रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर) को बेचने पर मिले पैसे का इस्तेमाल किसी घर को खरीदने में किया जाता है। अब तक टैक्स बचाने के लिए अमाउंट की कोई लिमिट नहीं थी। पूरे कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलती थी अगर कैपिटल गेन या प्रॉपार्टी को बेचने से मिले पूरे पैसे का इस्तेमाल दूसरा घर खरीदने के लिए किया जाता था।

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