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31 मार्च तक टैक्स बचाने का आखिरी मौका, 12 दिन में कर लें इनवेस्ट, वरना टैक्स में कट जाएगी पूरी सैलरी

Tax Saving: अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर FY 2024-25 के लिए टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं। 31 मार्च 2025 तक आपको टैक्स-सेविंग्स से जुड़े सभी इनवेस्टमेंट पूरे करने होंगे। वरना आपकी पूरी सैलरी टैक्स में चली जाएगी।

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 20, 2025 पर 5:13 PM
31 मार्च तक टैक्स बचाने का आखिरी मौका, 12 दिन में कर लें इनवेस्ट, वरना टैक्स में कट जाएगी पूरी सैलरी
Tax Saving: अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर FY 2024-25 के लिए टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं।

Tax Saving: अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर FY 2024-25 के लिए टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं। 31 मार्च 2025 तक आपको टैक्स-सेविंग्स से जुड़े सभी इनवेस्टमेंट पूरे करने होंगे। वरना आपकी पूरी सैलरी टैक्स में चली जाएगी। वरना आपक टैक्स छूट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। हालांकि, टैक्स सेविंग की सर्विस सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजीम में मिल रही है। अगर आपने ओल्ड रीजीम चुना है, तो आप अलग-अलग सेक्शन में टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अब तक टैक्स-सेविंग इनवेस्टमेंट नहीं किया है, तो अभी फैसला करें। सही निवेश चुनें और 31 मार्च तक अपना पैसा सही जगह लगाकर टैक्स बचाएं।

सेक्शन 80C के तहत टैक्स-सेविंग्स ऑप्शन

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत कुछ खास इनवेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करके टैक्स में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।

ईएलएसएस (ELSS) – टैक्स बचाने के साथ-साथ लॉन्ग-टर्म वेल्थ बनाने का बेस्ट तरीका है।

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