Tax Saving: अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर FY 2024-25 के लिए टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं। 31 मार्च 2025 तक आपको टैक्स-सेविंग्स से जुड़े सभी इनवेस्टमेंट पूरे करने होंगे। वरना आपकी पूरी सैलरी टैक्स में चली जाएगी। वरना आपक टैक्स छूट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। हालांकि, टैक्स सेविंग की सर्विस सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजीम में मिल रही है। अगर आपने ओल्ड रीजीम चुना है, तो आप अलग-अलग सेक्शन में टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अब तक टैक्स-सेविंग इनवेस्टमेंट नहीं किया है, तो अभी फैसला करें। सही निवेश चुनें और 31 मार्च तक अपना पैसा सही जगह लगाकर टैक्स बचाएं।
