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शेयर या म्यूचुअल फंड्स के प्रॉफिट पर टैक्स बचाने के लिए इन तरीकों का करें इस्तेमाल

अगर आप टैक्स लॉस हारवेस्टिंग का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 31 मार्च तक का समय है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। इसलिए टैक्स बचाने के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कुछ दिन का समय बचा है

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 28, 2024 पर 4:57 PM
शेयर या म्यूचुअल फंड्स के प्रॉफिट पर टैक्स बचाने के लिए इन तरीकों का करें इस्तेमाल
शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से 1 लाख से ऊपर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सेक्शन 112A के अंतर्गत 10% टैक्स लगता है।

Sensex ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20% से अधिक रिटर्न दिया है। कुछ स्टॉक्स और फंड्स ने तो निवेशकों को मालामाल किया है। वित्त वर्ष 2023-24 का अंत करीब आ जाने पर अपने निवेशों की समीक्षा कर अतिरिक्त टैक्स-सेविंग्स कर सकते हैं।

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बचाएं

क्या आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश से लाभ कमाया है? अगर निवेश के सालभर के भीतर आपने यह प्रॉफिट बनाया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। लेकिन इसमें भी आपको एक छूट है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 112A के अंतर्गत 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स नहीं लगता है। इस नियम का फायदा उठाते हुए आप कुछ ऐसे होल्डिंग्स को बेच कर टैक्स बचा सकते हैं जहां फायदा एक लाख रुपये से कम है। 1 लाख से ऊपर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सेक्शन 112A के अंतर्गत 10% टैक्स लगता है।

टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से टैक्स बचाएं

अगर आपने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेच कर लाभ कमाया है या आपके मौजूदा होल्डिंग्स में भी कुछ लाभ कमाया है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं जहां आप नुकसान में हैं। यहां आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो निवेशकों द्वारा किसी कैपिटल गेन पर टैक्स को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। यह स्ट्रैटेजी से नुकसान में आए शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को बेच कर कैपिटल गेन को कम किया जा सकता है।

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