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ITR Filing: क्या आप टैक्सेबल इनकम के कैलकुलेशन को लेकर उलझन में हैं, ऐसे समझिए किस इनकम पर लगेगा टैक्स

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2022 है। इसके बाद आईटीआर फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बारे में एसएमएस और मेल से टैक्सपेयर्स को रिमाइंडर भेज रहा है। वह आखिरी तारीख बताने के लिए ट्वीट भी कर रहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 19, 2022 पर 12:30 PM
ITR Filing: क्या आप टैक्सेबल इनकम के कैलकुलेशन को लेकर उलझन में हैं, ऐसे समझिए किस इनकम पर लगेगा टैक्स
Income Tax Return: टोटल टैक्सेबल इनकम का कैलुकेशन टैक्सपेयर के सोर्स ऑफ इनकम के आधार पर होता है।

Income Tax Return 2022: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) आपने फाइल कर दिया है? अगर नहीं फाइल किया है तो जल्द फाइल कर दें। इसकी डेडलाइन 31 जुलाई, 2022 है। इसके बाद आईटीआर फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बारे में एसएमएस और मेल से टैक्सपेयर्स को रिमाइंडर भेज रहा है। वह आखिरी तारीख बताने के लिए ट्वीट भी कर रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सेबल इनकम कै कैलकुलेशन बहुत जरूरी है।

टोटल टैक्सेबल इनकम का कैलुकेशन टैक्सपेयर के सोर्स ऑफ इनकम के आधार पर होता है। इनकम टैक्स कानून के तहत इनकम के 5 स्रोत (5 Source of Income) बताए गए हैं।

1. सैलरी से इनकम (Income from Salary)

2. हाउस प्रॉपर्टी से इनकम (Income from House Property)

3. कैपिटल गेंस से इनकम (Income from capital Gains)

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