ITR Filing: 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले दाखिल कर लें ITR, आयकर विभाग की टैक्स पेयर्स से अपील

I-T विभाग ने टैक्स पेयर्स से अपने ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करके जल्द ही अपना रिटर्न दाखिल करने का भी आग्रह किया है

अपडेटेड Dec 13, 2021 पर 2:47 PM
31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले दाखिल कर लें ITR

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को ज्यादा टैक्सपेयर्स के लिए सुगम बनाने की कोशिश में, सरकार ने इस साल एक ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोषणा की कि असेसमेंट ईयर के लिए ITR दाखिल करने की डेड लाइन 31 दिसंबर है। साथ ही विभाग ने टैक्स पेयर्स से अपने ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करके जल्द ही अपना रिटर्न दाखिल करने का भी आग्रह किया है।

आयकर (I-T) विभाग ने फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड फाइलिंग सिस्टम, वार्षिक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के साथ-साथ कई दूसरी पहल की शुरुआत की है। असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए ITR दाखिल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर, 2021 है।

जिन टैक्स पेयर्स ने अभी तक इसे दाखिल नहीं किया है, उन्हें ड्यू डेट से पहले करना होगा, क्योंकि ITR दाखिल करने में विफल रहने से सभी टैक्स पेयर्स के लिए कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।


सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने शुरुआत में 31 जुलाई की समय सीमा तय की थी, लेकिन यूजर्स की तरफ से बताई गईं कई तकनीकी गड़बड़ियों के कारण इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। आखिरकार, सरकार ने ITR फाइलिंग की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया।

HDFC Bank vs ICICI Bank vs Axis Bank vs SBI: ये बैंक FD पर दे रहे हैं इतना ब्याज, जानें रिवाइज रेट्स

इस बीच, 3 दिसंबर तक, वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब तीन करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए गए हैं।

इसके अलावा, आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स से TDS और टैक्स पेमेंट की सटीकता को वेरिफाई करने और ITR की प्री-फाइलिंग का लाभ उठाने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना फॉर्म 26AS और वार्षिक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) देखने का आग्रह किया है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।