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ITR Filing: 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले दाखिल कर लें ITR, आयकर विभाग की टैक्स पेयर्स से अपील

I-T विभाग ने टैक्स पेयर्स से अपने ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करके जल्द ही अपना रिटर्न दाखिल करने का भी आग्रह किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 13, 2021 पर 2:47 PM
ITR Filing: 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले दाखिल कर लें ITR, आयकर विभाग की टैक्स पेयर्स से अपील
31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले दाखिल कर लें ITR

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को ज्यादा टैक्सपेयर्स के लिए सुगम बनाने की कोशिश में, सरकार ने इस साल एक ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोषणा की कि असेसमेंट ईयर के लिए ITR दाखिल करने की डेड लाइन 31 दिसंबर है। साथ ही विभाग ने टैक्स पेयर्स से अपने ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करके जल्द ही अपना रिटर्न दाखिल करने का भी आग्रह किया है।

आयकर (I-T) विभाग ने फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड फाइलिंग सिस्टम, वार्षिक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के साथ-साथ कई दूसरी पहल की शुरुआत की है। असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए ITR दाखिल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर, 2021 है।

जिन टैक्स पेयर्स ने अभी तक इसे दाखिल नहीं किया है, उन्हें ड्यू डेट से पहले करना होगा, क्योंकि ITR दाखिल करने में विफल रहने से सभी टैक्स पेयर्स के लिए कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने शुरुआत में 31 जुलाई की समय सीमा तय की थी, लेकिन यूजर्स की तरफ से बताई गईं कई तकनीकी गड़बड़ियों के कारण इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। आखिरकार, सरकार ने ITR फाइलिंग की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया।

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