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Cryptocurrency में मिला पेमेंट तो देना होगा GST! कैसे साफ होगी तस्वीर

टैक्स एक्सपर्ट्स ने कहा कि भले ही डायरेक्ट टैक्स के नियम सरल हैं और इन पर 30 फीसदी टैक्स लागू होगा, लेकिन GST के रूप में एक नई मुश्किल पैदा हो गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 24, 2022 पर 7:55 PM
Cryptocurrency में मिला पेमेंट तो देना होगा GST! कैसे साफ होगी तस्वीर
क्रिप्टोकरेंसीज पर जीएसटी से जुड़े कई मुद्दों पर अभी सरकार को तस्वीर साफ करनी होगी

GST on cryptocurrency : भारत के बाहर मौजूद क्लाइंट्स को सेवाएं देने वाले क्रिप्टोकरेंसीज में भुगतान प्राप्त करने वाले पेशेवर अब उन पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगने को लेकर स्पष्टता हासिल करने के लिए अपने टैक्स एडवाइजर्स से संपर्क कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोगों ने दावा किया है कि अमेरिका या सिंगापुर के क्लाइंट्स के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग या एडवाइजरी सेवाएं देने जैसे काम के लिए उन्हें क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) में भुगतान मिला है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि यह सर्विसेज है या एक्सपोर्ट और इस पर कितना GST लागू है।

आखिर कितना जीएसटी होगा लागू

इस साल सरकार के क्रिप्टो एसेट्स कर लगाने के ऐलान के बाद कई लोगों ने क्रिप्टोकरेंसीज से अपनी इनकम का खुलासा किया है और दावा किया है कि ये उन्हें किसी काम के एवज में पेमेंट के रूप में मिले हैं।

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