सरकार ने GST सालाना रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई, अब इस तारीख तक जमा कर सकते हैं GST Annual Return

सरकार ने कारोबारियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए माल और सेवा कर (GST) वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है

अपडेटेड Dec 30, 2021 पर 11:34 AM
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सरकार ने GST सालाना रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई, अब इस तारीख तक जमा कर सकते हैं GST annual return

GST annual return filing deadline: सरकार ने कारोबारियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए माल और सेवा कर (GST) वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। FY20-21 के लिए GSTR 9 और 9C दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है, बुधवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने घोषणा की।

इसने एक ट्वीट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR-9C को जमा करने की नियत तारीख 31.12.2021 से बढ़ाकर 28.02.2022 कर दी गई है।

 


 

GSTR 9 माल और सेवा कर (GST) के तहत रजिस्टर टैक्सपेयर्स द्वारा दी जाने वाली सालाना रिटर्न है। इसमें आउटवर्ड औ इनवर्ड सप्लाई के बारे में जानकारी शामिल है। वहीं जीएसटी काउंसिल शुक्रवार को नए साल में लागू होने वाले कई प्रमुख GST संबंधित संशोधनों की पूर्व संध्या पर बैठक करेगी, जिसमें कपड़ा और फुटवियर क्षेत्रों में टैक्स की दरें शामिल है।

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