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GST Alert: बिक्री में खामियां पाए जाने पर GST रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द

टैक्सपेयर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द करके उनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी जानकारी भेज दीजाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 15, 2021 पर 3:30 PM
GST Alert: बिक्री में खामियां पाए जाने पर GST रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ( Central Board of Indirect Taxes and Customs -CBIC) ने GST कानूनों के उल्लंघन की ओर इशारा करते हुए खामियों के मामले में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (Standard Operating Procedure -SOP) जारी किया है। इस SOP के मुताबिक, GST लॉ का उल्लंघन का संकेत देने वाली खामियां पाई जाने पर अधिकारी GST रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं। कोई भी कंपनी जिसका एक फाइनेंशियल ईयर में टर्न ओवर 40 लाख रुपये से अधिक है। उसको GST रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सर्विस मुहैया कराने वालों के लिए यह 20 लाख रुपये है।

कई इनडायरेक्ट टैक्स (indirect taxes) को GST के तहत लाया गया है। जारी किए गए SOP के मुताबिक, अगर आपकी कंपनी द्वारा जमा किए गए रेवेन्यू रिटर्न और सप्लायर द्वारा फाइल किए गए रिटर्न के बीच अंतर आता तो आपका GST रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। यानी सेल्स रिटर्न फाइल करने के बाद सप्लायर के बिल से मैच नहीं करता तो GST रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। 

SOP के मुताबिक, बिल में गडबड़ी पाए जाने वाले टैक्सपेयर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं और टैक्सपेयर्स को इस बार में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जानकारी दे दी जाएगी। CBIC की रिलीज के मुताबिक, जब तक पोर्टल पर FORM REG-31 का समय पर सही तरीके से काम शुरू नहीं हो जाता है, तब तक टैक्सपेयर्स को कॉमन पोर्टल पर उनके डैशबोर्ड पर GST REG-17 में इस बारे में सूचित किया जा सकता है। टैक्सपेयर्स लॉग इन करने के बाद टैब में नोटिस और ऑर्डर देखे जा सकते हैं। बता दें कि लगातार चार महीनों में GST कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये का हुआ है। जनवरी 2021 में GST कलेक्‍‍‍‍‍शन 1.20 लाख करोड़ रुपये के हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया।

SOP में आगे कहा गया है कि ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका रजिस्ट्रेशन इस तरह की नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर रद्द कर दिया गया है, उनको टैक्स ऑफिसर को अपना जवाब देना होगा। और इसमें यह सफाई देनी होगाी कि क्यों न उनका रजिस्ट्रेशन रद्द न किया जाए।

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