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1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे GST के नियम, आपके खाने के बिल पर भी पड़ेगा असर

देश के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में 1 जनवरी 2022 से कई बड़े बदलाव आने वाले हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 26, 2021 पर 3:06 PM
1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे GST के नियम, आपके खाने के बिल पर भी पड़ेगा असर
1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे GST के नियम, आपके खाने के बिल पर भी पड़ेगा असर

देश के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में 1 जनवरी 2022 से कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। इन बदलावों में ई-कॉमर्स कारोबारियों पर टैक्स की लायबिलिटी भी शामिल है।

अगले साल से ई-कॉमर्स स्टार्टअप को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट सर्विस पर टैक्स यानी जीएसटी  देना होगा। जीएसटी काउंसिल ने फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव किए हैं। ये सभी बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे।

नए टैक्स रेट के मुताबिक अब जूतों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की जूतों की कीमत क्या है। यानी 100 रुपये के जूतों पर भी 12 फीसदी टैक्स देना होगा। कॉटन को छोड़कर सभी कपड़ा प्रोडक्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

स्टार्टअप द्वारा दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अगर ऑटोरिक्शा ड्राइवर सर्विस दे रहा ऑफलाइन मोड पर तो जीएसटी नहीं लगेगा।

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