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House Rent पर किन लोगों को देना होगा 18% GST? जान लीजिए सभी नियम

इससे पहले किराये या लीज पर दिए गए ऑफिस या रिटेल स्पेस जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ही जीएसटी लगता था। कॉर्पोरेट हाउस या इंडिविजुअल्स द्वारा किराये या लीज पर ली गईं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर जीएसटी नहीं लगता था

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 12, 2022 पर 11:21 AM
House Rent पर किन लोगों को देना होगा 18% GST? जान लीजिए सभी नियम
किराये पर18 जुलाई से नए जीएसटी रूल्स (new GST rules) प्रभावी हो गए हैं

GST : जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड एक किरायेदार को एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराये पर लेने के लिए 18 फीसदी जीएसटी (GST) का भुगतान करना जरूरी है। इस संबंध में 18 जुलाई से नए जीएसटी रूल्स (new GST rules) प्रभावी हो गए हैं। किराये पर 18 फीसदी टैक्स सिर्फ GST के तहत रजिस्टर्ड किरायेदारों पर ही लागू है।

पहले किन प्रॉपर्टीज के किराये पर लगता था जीएसटी

इससे पहले किराये या लीज पर दिए गए ऑफिस या रिटेल स्पेस जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ही जीएसटी लगता था। कॉर्पोरेट हाउस या इंडिविजुअल्स द्वारा किराये या लीज पर ली गईं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर जीएसटी नहीं लगता था।

नए नियमों के तहत, जीएसटी में रजिस्टर्ड एक किराये को रिवर्ज चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत टैक्स देना होगा। किरायेदार डिडक्शन के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत दिए गए जीएसटी के लिए दावा कर सकता है।

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