How to check refund status: अगर आपने आईटीआर-1, आईटीआर-2 या आईटीआर-3 फॉर्म फाइल किया है तो इस समय सबसे अहम सवाल ये है कि रिफंड कब तक आएगा। यहां यह बात ध्यान दें कि रिफंड कितने समय में आएगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आईटीआर में भरी गई डिटेल्स कितनी सही है और अगर इसमें एरर है तो रिफंड में देरी हो सकती है या इसे खारिज भी किया जा सकता है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी एकदम सही होनी चाहिए। इसके अलावा रिफंड अमाउंट बड़ा है तो इसकी अतिरिक्त जांच हो सकती है और ऐसे में रिफंड में लगने वाला समय बढ़ सकता है।
वैसे रिफंड आना शुरू हो गए हैं। आपका रिफंड आया है या नहीं, इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जिसका पूरा स्टेपवाइज प्रोसेस नीचे दिया जा रहा है। इसके अलावा यह दिया जा रहा है कि आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म किस-किस में इस्तेमाल किया जाता है।
ITR-1, ITR-2 और ITR-3 के बारे में
ITR-2 फॉर्म: यह फॉर्म इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) इस्तेमाल करते हैं जो आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से आय न हो।
ITR-3 फॉर्म: यह फॉर्म ऐसे इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) इस्तेमाल करते हैं जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय हो। इसमें बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है।
ITR refund कैसे चेक करें?
अपने पैन डिटेल्स के जरिए लॉग इन कर लें।
सर्विसेज पर जाकर Know Your Refund Status पर क्लिक करें।
एसेसमेंट इयर चुन लें, जिसका रिफंड स्टेटस चेक करना है। फिर सबमिट करें।
यहां स्क्रीन पर दिख जाएगा कि रिफंड हुआ है या नहीं।