Income Tax Return: क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने जा रहे हैं? अगर हां तो आपको आईटीआर फॉर्म में हर जानकारी सही तरीके से डालनी होगी। गलत जानकारी देने से बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर आपको एनुअल इंफॉर्मेंशन स्टेटमेंट (AIS) की जानकारी फॉर्म में डालने में खास सावधानी बरतनी होगी। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आईटीआर फॉर्म में दी गई जानकारी को एआईएस से मैच कराना होगा। दोनों के मैच नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2021 में एआईएस को लॉन्च किया था। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में आपके हर ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह चेक करना टैक्सपेयर्स की जिम्मेदारी है कि एआईएस में दी गई जानकारियां सही हैं। अगर आपको कोई गलत जानकारी मिलती है तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। हालांकि, इनकम टैक्स के नियमों में एआईएस में गलत जानकारी डिपार्टमेंट को नहीं बताने के लिए किसी तरह की पेनाल्टी का प्रावधान नहीं है। लेकिन, रिटर्न में दी गई जानकारी के एआईएस से मैच नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस बारे में पूछ सकता है।
AIS को आप फॉर्म 26एएस का विस्तारित रूप कह सकते हैं। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नवंबर 2021 में लॉन्च किया था। इसमें ट्रांजेक्शन की डिटेल जानकारी होती है। इसमें ज्यादा सोर्सेज को कवर किया जाता है। इसमें टैक्सपेयर्स को इंटरेस्ट से हुई इनकम, डिविडेंड इनकम, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, फॉरेन रेमिटेंस आदि से संबंधित जानकारियां भी शामिल होती हैं।
इसलिए अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है तो उसमें हर जानकारी देने में बहुत सावधानी बरतें। खासकर एआईएस की जानकारी को ध्यानपूर्वक फिल करें। फिर, एक बार दोनों जानाकरियां को मैच करा लें।
इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुई इनकम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर आपको पेनाल्टी देनी होगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए ITR फाइलिंग के लिए रिमाइंडर भेज रहा है। इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया जा रहा है।