ITR Filing: 31 जुलाई की डेडलाइन चूक गए तो 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके हैं कई नुकसान

अगर आप इस साल 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इस साल 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेनाल्टी और टैक्स पर इंट्रेस्ट चुकाना होगा। इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से टैक्सपेयर्स को बचना चाहिए

अपडेटेड Jul 29, 2022 पर 3:06 PM
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि 28 जुलाई तक 4.09 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके है।

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं फाइल किया है तो जल्द कर दें। इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 है। कई लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेडलाइन बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। अब तक डिपार्टमेंट की ओर से इसका संकेत नहीं दिया गया है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई तो आपको नुकसान हो सकता है।

अगर आप इस साल 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इस साल 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेनाल्टी और टैक्स पर इंट्रेस्ट चुकाना होगा। इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से टैक्सपेयर्स को बचना चाहिए।

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बिलेडट रिटर्न फाइल करने पर आपको 5000 रुपये पेनाल्टी देनी होगी। अगर सालाना इनकम 500000 रुपये से कम है तो पेनाल्टी 1000 रुपये होगी। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 324F के तहत यह लेट फीस लगाई जाती है। आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले यह लेट फीस चुकानी होगी।

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का एक नुकसान तो यह है कि आप कुछ तरह के लॉसेज को कैरी-फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम शामिल हैं।

दूसरा, अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो यह पैसा लटक जाएगा। आपके बिलेटेड रिटर्न फाइल करने और उसके वेरिफिकेशन के बाद ही रिफंड का पैसा आपके खाते में आएगा। इनकम टैक्स रिफंड अमाउंट पर हर महीने 0.50 फीसदी की दर से इंटरेस्ट मिलता है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर आपके रिफंड अमाउंट पर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है।

5000 रुपये की पेनाल्टी के अलावा आपको टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यह हर महीने के हिसाब से टैक्स अमाउंट का 1 फीसदी होगा। इस तरह बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम।

यह जान लेना भी जरूरी है कि अगर आपने इस साल 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप तब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, जब तक टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेजता।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि 28 जुलाई तक 4.09 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके है। 36 लाख से ज्यादा रिटर्न तो सिर्फ 28 जुलाई को फाइल किए गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए रिटर्न फाइलिंग के लिए रिमाइंडर भी भेज रहा है।

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