Income Tax Alert: गैर-आयकर रिटर्न (Income Tax Return ITR) फाइल करने वालों को एक साल के लिए ITR फाइल नहीं करने पर TDS और TCS का अधिक पेमेंट करना होगा। बजट 2022 में प्रमुख डायरेक्ट टैक्स नियोमा को सरकार ने गैर-फाइलर्स के लिए ज्यादा दरों पर टैक्स कटौती और कलेक्टेड सोर्स से जुड़े नियमों को और कठोर कर दिया है।
