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Income Tax Regime Change: आईटीआर फाइल करते समय बदल सकते हैं टैक्स सिस्टम? ऐसे होता है तय

Income Tax Regime Change: नया या पुराना, कौन-सा टैक्स सिस्टम आपके लिए बेहतर है, यह तय होना ही काफी नहीं है। यह जानना भी बेहतर जरूरी है कि क्या अपनी मर्जी से टैक्स सिस्टम बदल भी सकते हैं। जानिए क्या है नियम और अगर टैक्स सिस्टम को कैसे चुन सकते हैं? इसके अलावा जानिए कि आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है?

अपडेटेड Apr 19, 2025 पर 4:39 PM
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इनकम टैक्स रिजीम बदल सकते हैं या नहीं, यह इससे तय होता है कि आप टैक्सपेयर की किस कैटेगरी में हैं। टैक्सपेयर की दो कैटेगरी है-पहली सैलरीड या पेंशनर्स और दूसरी बिजनेस या प्रोफेशनल।

Income Tax Regime Change: एक वित्त वर्ष बीत चुका है और अब आईटीआर फाइल करने की कसरत शुरू हो रही है। सेक्शन 115BAC के तहत नया टैक्स सिस्टम आने के बाद अब टैक्सपेयर्स के सामने अब दो विकल्प रहते हैं- न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस मिलते हैं तो नए रिजीम में डिडक्शंस नहीं हैं लेकिन टैक्स का रेट कम है। दोनों में कौन-सा टैक्स सिस्टम टैक्सपेयर्स के लिए बेहतर हैं, इसकी तो चर्चा होती ही है, लेकिन एक चर्चा यह भी होती है कि क्या आईटीआर फॉर्म भरते समय टैक्स रिजीम बदल सकते हैं?

बदल सकते हैं टैक्स रिजीम?

इनकम टैक्स रिजीम बदल सकते हैं या नहीं, यह इससे तय होता है कि आप टैक्सपेयर की किस कैटेगरी में हैं। टैक्सपेयर की दो कैटेगरी है-पहली सैलरीड या पेंशनर्स और दूसरी बिजनेस या प्रोफेशनल। सैलरीड या पेंशनर्स हर साल आईटीआर दाखिल करते समय टैक्स रिजीम बदल सकते हैं। आपने अपनी कंपनी को टीडीएस के लिए कोई भी टैक्स रिजीम बताया हो, लेकिन रिटर्न दाखिल करते समय अपने हिसाब से इसे बदल सकते हैं। जैसे कि आपने कंपनी के साथ नए टैक्स सिस्टम का चयन किया है, लेकिन बाद में आपको सभी कटौतियों की गणना करने पर पुराना टैक्स सिस्टम अधिक फायदेमंद लगता है, तो आप आईटीआर दाखिल करते समय पुरानी टैक्स व्यवस्था चुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस या प्रोफेशन से आय वाले टैक्सपेयर एक ही बार टैक्स सिस्टम बदल सकते हैं। अगर उन्होंने नया टैक्स सिस्टम चुना है तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार पुराने टैक्स सिस्टम में वापस लौट सकते हैं और फिर वे तब तक नए टैक्स सिस्टम में वापस नहीं आ पाएंगे, जब तक कि उनकी बिजनेस/प्रोफेशनल इनकम बंद नहीं हो जाती है।


कैसे चुनें नया-पुराना टैक्स सिस्टम?

आईटीआर दाखिल करते समय टैक्स सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी एक सवाल पूछेगी कि क्या आप धारा 115BAC के तहत नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं। अगर आप नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो 'हाँ' चुनें, या पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहने के लिए 'नहीं' चुनें। अगर आप नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं और आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको एसेसमेंट वर्ष 2024-25 से आईटीआर दाखिल करने से पहले फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा।

कब शुरू होगी आईटीआर फाइलिंग?

जब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अपडेट किए गए फॉर्म जारी कर देता है तो आमतौर पर आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हो जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट वर्ष 2025–26) के लिए फॉर्म अभी नोटिफाई नहीं हुआ है लेकिन इसी महीने इसकी संभावना है। पिछले साल की बात करें तो आईटीआर फॉर्म फरवरी में ही नोटिफाई हो गए थे और अप्रैल में ई-फाइलिंग शुरू हो गई थी। हालांकि अधिकतर सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए वास्तव में फाइलिंग तब शुरू होता है, जब कंपनी की तरफ से मई या जून के आखिरी तक फॉर्म-16 मिल जाता है। फॉर्म-16 में वित्त वर्ष के दौरान सैलरी और टीडीएस का पूरा ब्यौरा रहता है। यह फॉर्म हर साल 15 जून तक जारी करना अनिवार्य है। ऐसे में सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर फाइलिंग आमतौर पर जून के मध्य से शुरू होती है, जब सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स उनके पास आ जाते हैं।

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